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मार्च, 22, 2026
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दरभंगा में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 30 अप्रैल को, शहरी क्षेत्र के 11 परीक्षा केंद्रों पर लगा निषेधाज्ञा

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रभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। जिला दंडाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर ने आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा-2022 का आयोजन 30 अप्रैल 2022 (शनिवार) को  पूर्वाह्न 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:30 बजे अपराह्न तक किया जाएगा (Navodaya Vidyalaya Selection Test on 30th April)।

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सदर अनुमंडल क्षेत्र स्थित 11 परीक्षा केंद्रों यथा-शफी मुस्लिम स्कूल दरभंगा, एमआरएम उच्च विद्यालय लालबाग दरभंगा, एंजल उच्च विद्यालय भिगो दरभंगा, राज उच्च विद्यालय दरभंगा, माउंट समर कन्वेंट स्कूल लहेरियासराय दरभंगा, आरएनएम बालिका उच्च विद्यालय लहेरियासराय, सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर दरभंगा, एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, डॉ राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा, एम एल एकेडमी लहेरियासराय, न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल अलफगंज, दरभंगा में आयोजित की गई है।

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परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन करवाने के लिए प्रत्येक परीक्षा तिथि को सभी परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।

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उक्त परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सदर अनुमंडल के अनुमंडल दंडाधिकारी स्पर्श गुप्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 06ः00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।

परीक्षा केंद्र के अन्दर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन,घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, एटीएम कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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