बिहार में सीबीआई और ईडी के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने माओवादी गतिविधियों के मद्देनजर आज सुबह राज्य के चार शहरों पटना, गया, रोहतास और औरंगाबाद में एक साथ छापे मारे हैं। पटना में विजय आर्य के दो ठिकानों, एजी कॉलोनी और गया के कर्मा में छापा मारा गया है।
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जानकारी के अनुसार, विजय आर्य माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। एजेंसी ने विजय आर्य और उनकी बेटी शोभा कुमारी के ठिकानों पर छापा मारा है। शोभा कुमारी जिला पार्षद हैं । पेशे से इंजीनियर उनके बेटे के आवास पर भी छापा मारा है। एजी कॉलोनी में शुक्रवार सुबह लगभग 5:30 बजे रेड शुरू हुई। विजय आर्य के गया स्थित पैतृक आवास पर सुबह तकरीबन चार बजे छापेमारी शुरू की गई।
औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड के उपहारा थाना क्षेत्र के परासी गांव में जिला परिषद सदस्य शोभा देवी के घर पर शुक्रवार सुबह एनआईए की टीम पहुंची। फिलहाल टीम यहां छापेमारी में जुटी हुई है। शोभा के पति श्याम सुंदर यादव ने पहले नक्सलियों से नजदीकियों के आरोपों को खारिज कर दिया था। साथ ही पुलिस को भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला था। हालांकि, एक बार फिर से एनआईए की टीम की ओर से उनके घर पर छापेमारी किए जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
औरंगाबाद के एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने छापेमारी की पुष्टि की। नक्सली अनिल यादव के रफीगंज थाना क्षेत्र के चंदौल गांव में स्थित घर पर भी छापेमारी चल रही है। पूर्व में भी यहां टीम ने छापेमारी की थी। फिलहाल किसी तरह की बरामदगी की सूचना सामने नहीं आई है। एसपी ने कहा कि इस बारे में एनआईए के अधिकारी ही जानकारी दे पाएंगे। टीम दो जगहों पर छापेमारी कर रही है।
ढाई दशक से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय विजय आर्य पटना के बेउर जेल में बंद हैं। विजय आर्य को इस साल अप्रैल में पुलिस ने रोहतास थाना क्षेत्र के समहुता गांव के पास से गिरफ्तार किया था।
एनआईए की टीम शुक्रवार सुबह पांच बजे गया जिले में कोंच थाना इलाके के करमा गांव में छापेमारी करने पहुंची। यहां नक्सली विजय आर्य के घर पर तलाशी ली जा रही है। स्थानीय पुलिस थाने को एनआईए की टीम ने छापेमारी की सूचना नहीं दी है। विजय आर्य के खिलाफ वर्ष 1995 से 2021 तक कई मामले दर्ज हैं। इसमें वर्ष 1995 (गुरुआ), वर्ष 1996 (टेकारी), वर्ष 1996 (परैया) 25 व 26 आर्म्स एक्ट व सीएलए एक्ट 17। वर्ष 2003 (परैया) धारा 147, 148,149, 341, 452,307,324,323,326, 453,302, 380। वर्ष 2006 (इमामगंज) धारा 353, 120 बी, सीएलए एक्ट 17 वर्ष 2006 (डुमरिया) धारा 147,148,149, 379, 427, 120 बी, 435 व 307, सीएलए एक्ट 17। वर्ष 2006 (डुमरिया) । वर्ष 2009 (रोहतास) वर्ष 2009ः (रोहतास थाना कांड), वर्ष 2011 (बरसोई), वर्ष 2011 (रोहतास थाना कांड), वर्ष 2011 (धनगाई थाना),वर्ष 2020 (रौशनगंज बांके बाजार),वर्ष 2021 (वासरलीगंज) के मामले में कई-कई धाराओं में मामला दर्ज है।
रोहतास थाना क्षेत्र के समाहुता गांव में शुक्रवार सुबह एनआईए की टीम ने राजेश गुप्ता के घर को खंगाला। एनआईए टीम के सदस्यों ने घर के लोगों से पूछताछ की और कुछ कागजात जब्त कर अपने साथ ले गए। कुख्यात नक्सली विजय आर्य की गिरफ्तारी रोहतास थाना क्षेत्र से हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार विजय आर्य रोहतास के समहुता गांव में आकर रुकता था। एनआईए की टीम ने शुक्रवार सुबह समाहुता जाने वाले सभी रास्ते को सील करके रखा। किसी भी व्यक्ति को उस रास्ते में आने जाने से मनाही थी