2010 में रिटायर, 32 साल से ठिकाना अज्ञात…पूर्व आयकर इंस्पेक्टर भगोड़ा घोषित, स्थायी लाल वारंट। यह है, पटना की अदालत का बड़ा फैसला। जहां, 1993 से फरार चल रहे पूर्व आयकर इंस्पेक्टर अरुण कुमार दत्ता को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। साथ ही स्थायी लाल वारंट भी जारी कर दिया गया है। मामला जक्कनपुर थाना का है – और अब 32 साल बाद भी पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई! पूरी खबर पढ़ें DeshajTimes.com पर
32 साल पुराने मामले में आयकर विभाग के पूर्व इंस्पेक्टर अरुण कुमार दत्ता भगोड़ा घोषित
पटना, देशज टाइम्स| पटना सिविल कोर्ट ने आयकर विभाग, पटना के पूर्व इंस्पेक्टर अरुण कुमार दत्ता को 32 साल पुराने आपराधिक मामले में भगोड़ा घोषित कर स्थायी लाल वारंट (Permanent Red Warrant) जारी किया है। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने सुनाया।
1993 में दर्ज हुआ था मामला, अब तक गिरफ्तारी नहीं
यह मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर से जुड़ा है। 1993 में तत्कालीन थानेदार बीके गोप ने एफआईआर संख्या 61/93 के तहत अरुण कुमार दत्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन आरोपी कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।
कई प्रयासों के बाद भी नहीं मिली जानकारी
अदालत ने आरोपी को पकड़ने के लिए समन, गिरफ्तारी वारंट और SSP को पत्र भेजे।आयकर विभाग से भी आरोपी की जानकारी मांगी गई, जिसने बताया कि अरुण कुमार दत्ता वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनका स्थायी पता उपलब्ध नहीं है। मामले के सूचक थानेदार बीके गोप भी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
कोर्ट का सख्त रुख, घोषित किया भगोड़ा
सभी प्रयास विफल होने के बाद कोर्ट ने अरुण कुमार दत्ता को “भगोड़ा” घोषित किया।स्थायी रूप से लाल वारंट जारी करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया।