बिहार में अवैध हथियार रखने वालों की अब खैर नहीं! NDAL कोड नहीं तो हथियार जब्त। ADG कुंदन कृष्णन का बड़ा एक्शन! NDAL कोड नहीं तो लाइसेंस रद्द, कारतूस भी लिमिट में।बिहार में अब 25 से ज्यादा गोलियां नहीं खरीद सकते! NDAL कोड अनिवार्य, सख्त जांच तेज। बिहार पुलिस का ‘ऑपरेशन NDAL’ शुरू! ‘कोड’ नहीं तो हथियार अवैध!
बिहार में अवैध हथियारों पर सख्त कार्रवाई! ADG कुंदन कृष्णन का NDAL-ALIS कोड आधारित नया प्लान लागू
लाइसेंस रद्द –अब एक-एक राउंड पर रखी जाएगी नजर। NDAL कोड नहीं तो अपराध तय! बिहार पुलिस ने अवैध हथियारों की चेन तोड़ने का बनाया प्लान। बिहार पुलिस का ‘ऑपरेशन NDAL’ शुरू!
अब NDAL कोड के बिना हथियार होंगे अवैध, गोली खरीद पर भी लगाम
हर लाइसेंस की होगी गहन जांच, फर्जी लाइसेंस पर कार्रवाई तय। लाइसेंस लेकर गोली बेचना नहीं चलेगा! अब एक-एक राउंड पर रखी जाएगी नजर – बिहार पुलिस अलर्ट। NDAL कोड नहीं तो हथियार अवैध! बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब नहीं चलेगा जुगाड़@पटना,देशज टाइम्स।
गोली की खरीद पर नियंत्रण की प्रक्रिया तेज
पटना, देशज टाइम्स — बिहार पुलिस ने अवैध हथियारों और कारतूस की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया है। ADG (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन की अगुवाई में एक नई प्रणाली NDAL-ALIS (National Database of Arms License Issuance System) के तहत हथियार लाइसेंसधारकों के सत्यापन और गोली की खरीद पर नियंत्रण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
NDAL-ALIS कोड अब अनिवार्य, बिना कोड हथियार होंगे जब्त
जानकारी के अनुसार, बिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि NDAL-ALIS कोड के बिना कोई भी हथियार वैध नहीं माना जाएगा। 80,000 से अधिक लाइसेंसधारकों का सत्यापन अभियान शुरू हो गया है। जिनके पास यह कोड नहीं है, उनके हथियार जब्त किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में यह बदलाव लागू
ADG कुंदन कृष्णन ने कहा:
“NDAL कोड से हर हथियार और लाइसेंस की ट्रैकिंग संभव होगी। इससे अपराधियों तक कारतूस की आपूर्ति रोकना आसान होगा।”
उन्होंने बताया कि:
पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर से जारी लाइसेंस अमान्य घोषित किए जा चुके हैं। लाइसेंसधारी की योग्यता भी जांची जाएगी – अत्यधिक उम्र या अयोग्यता पर लाइसेंस रद्द होगा।
अब गोली खरीद के लिए भी सख्त नियम लागू
पुराना नियम | नया नियम |
---|---|
सालाना 200 राउंड | अब सिर्फ 85 राउंड |
एक बार में कोई सीमा नहीं | अब एक बार में अधिकतम 25 राउंड |
खोखा जमा करने की जरूरत नहीं | अब Spent Shell अनिवार्य होगा |
जिन लाइसेंसधारकों की गोली खरीद में असामान्यता दिखेगी, उनकी सख्त निगरानी होगी। इससे ब्लैक मार्केट में कारतूस की बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी। एडीजी कुंदन कृष्णन की यह वीडियो भी देखिए…
बिहार पुलिस के एडीजी श्री कुंदन कृष्णन द्वारा सुरक्षित विदेश यात्रा और प्रवास पर बिहार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण संदेश।
Important Message for The People of Bihar on Safe Foreign Travel and Emigration by ADG of Bihar Police Sh. Kundan Krishnan. pic.twitter.com/JaBUCjlNMK— RPO Patna (@rpopatna) June 11, 2025
लाइसेंसी डीलरों पर भी कड़ी नजर
प्रदेश में कुल 85 लाइसेंसी आर्म्स डीलर हैं। अब प्रत्येक डीलर के सेल्स रजिस्टर और स्टॉक रिकॉर्ड की गहन जांच होगी। किस तारीख को कितनी गोली बिकी, किस लाइसेंस पर किस डीलर ने कितनी गोलियां दी, इसकी ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है।
ADG का कड़ा संदेश – हथियार के नाम पर अपराध नहीं सहेंगे
ADG कुंदन कृष्णन ने स्पष्ट किया:
“लाइसेंस के नाम पर बार-बार गोली खरीद कर उसे काले बाजार में बेचने वालों पर अब शिकंजा कसना तय है। यह अवैध सप्लाई चेन का मुख्य स्रोत बन चुका था, जिसे हम तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।”