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आपकी आइसक्रीम में मिली गंदगी! पटना में बड़ा एक्शन, 5 प्रतिष्ठानों पर RAID, ₹80,720 का एक्सपायर्ड सामान नष्ट, कई यूनिट्स पर लटकी तलवार

Bihar Food Safety: खाद्य संरक्षा विभाग ने पटना में कई नामी आइसक्रीम और डेयरी प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में गंदगी, एक्सपायर्ड सामान और सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ती मिलीं, जिसके बाद 260 किलो खाद्य सामग्री नष्ट की गई और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है।

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Bihar Food Safety: उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों पर बिहार में खाद्य संरक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए पटना के विभिन्न आइसक्रीम और डेयरी उत्पाद निर्माण व वितरण इकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया।

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🍦 पटना में 5 आइसक्रीम प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 80 हजार की एक्सपायर्ड सामग्री नष्ट

▶️खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने जांच के दौरान कई अनियमितताएं पकड़ीं। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र के फ्रोजन स्टोरेज में गंदगी और बटर के भंडारण में खामियां मिलीं।

मनेर की एक आइसक्रीम इकाई में एक्सपायर्ड मैंगो पल्प, स्किम्ड मिल्क पाउडर और 20 किलो एक्सपायर्ड चॉकलेट सब्स्टिट्यूट समेत अन्य सामग्री नष्ट की गई। कई प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी कर खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया।

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इस दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं मिलीं, जिसके बाद बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड और असुरक्षित खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं।

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गोल्डन डेयरी में गंदगी, 244 पीस चोको बार आइसक्रीम नष्ट

पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेसर्स गोल्डन डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। यहां फ्रोजन स्टोरेज एरिया में गंदगी का अंबार था। खाद्य सामग्री और बटर के भंडारण की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई। जांच अधिकारियों को आर्टिफिशियल बटर से संबंधित अनियमितताएं भी मिलीं। जनस्वास्थ्य को देखते हुए मौके पर ही 244 पीस चोको बार आइसक्रीम और 198 पीस अमर बार आइसक्रीम को नष्ट कर दिया गया। जांच के लिए ‘रोज व्हाइट’ खाद्य नमूना भी संग्रहित किया गया है। प्रतिष्ठान को तत्काल सुरक्षित भंडारण और स्वच्छता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्नो बॉल आइसक्रीम यूनिट का लाइसेंस निलंबित, ₹80,720 का सामान गड्ढे में दबाया

सबसे बड़ी कार्रवाई माधोपुर, मनेर, पटना स्थित मेसर्स अनुज न्यूट्रिटेक प्राइवेट लिमिटेड की स्नो बॉल आइसक्रीम निर्माण इकाई पर हुई। यहां व्यक्तिगत स्वच्छता, स्टोर की साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं बेहद खराब मिलीं। जांच के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना लिया गया। प्रतिष्ठान के पास उत्पादों के सुरक्षित परिवहन के लिए उपयुक्त वाहन, उपयोग किए जा रहे पानी की रासायनिक एवं माइक्रोबायोलॉजिकल जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र और स्वच्छता संबंधी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही, उत्पादों के रैपर पर पंजीकृत कार्यालय का पता भी गलत पाया गया, जिसे ठीक करने का निर्देश दिया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान से कुल 260 किलोग्राम एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत ₹80,720 है। इस पूरी सामग्री को मौके पर ही गड्ढे में दबाकर मिट्टी और राख डालकर नष्ट कर दिया गया। नष्ट की गई सामग्री में 100 किलोग्राम बिना लेबल का स्किम्ड मिल्क पाउडर (अनुमानित मूल्य ₹25,000), 120 किलोग्राम एक्सपायर्ड मैंगो पल्प (अनुमानित मूल्य ₹36,000), 20 किलोग्राम एक्सपायर्ड ड्राइड ब्लैक करंट फ्रूट्स (अनुमानित मूल्य ₹12,000) और 20 किलोग्राम एक्सपायर्ड चॉकलेट सब्सिट्यूट (अनुमानित मूल्य ₹7,720) शामिल था। इस प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है और सख्त सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

मदर डेयरी स्टॉकिस्ट और अन्य इकाइयों में भी गंभीर खामियां

खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने पश्चिम तेज प्रताप नगर, अनीसाबाद, पटना स्थित मदर डेयरी के स्टॉकिस्ट मां भद्रकाली ट्रेडर्स का भी निरीक्षण किया। यहां खाद्य पदार्थों के वितरण और सुरक्षित परिवहन में कमियां पाई गईं। प्रतिष्ठान के इनवॉइस पर FSSAI नंबर अंकित नहीं था। रेफ्रिजरेटेड वाहन का पंजीकरण और कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी नहीं मिले। जांच के लिए फ्रोजन ग्रीन पीज का नमूना लिया गया। प्रतिष्ठान को 7 दिनों के भीतर कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र बनवाने, वाहन का पंजीकरण और इनवॉइस पर FSSAI नंबर अंकित कराने का निर्देश दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी हुआ है।

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खेमनीचक, पटना स्थित सलोनी एंटरप्राइजेज (क्रीम डेयरी आइसक्रीम निर्माता) में आइसक्रीम उत्पादों पर बैच नंबर और निर्माण तिथि अंकित नहीं होने के कारण उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। यहां स्वच्छता और भंडारण की स्थिति भी असंतोषजनक थी। आइसक्रीम खुले में रखी थी, पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था नहीं थी, पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, उपकरण गंदे थे और कर्मचारी निर्धारित पोशाक व हेडगार्ड में नहीं थे।

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कुम्हरार स्थित पॉपुलर स्नोमैन कोल्ड स्टोरेज में भी बैच नंबर अंकित नहीं होने के कारण ₹43,000 मूल्य का 160 किलोग्राम बटर जब्त किया गया। बटर और आइसक्रीम का नमूना जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है।

14 दिनों में सुधार अनिवार्य, नहीं तो लाइसेंस रद्द

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत जारी सुधार नोटिस के माध्यम से सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को 14 दिनों का समय दिया गया है ताकि वे पाई गई कमियों को दूर कर सकें। उन्हें 15वें दिन सुधार से संबंधित प्रमाण संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन न करने पर प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं या नियमानुसार रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग ने दोहराया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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