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पटना: आपका घर फ्रीहोल्ड होगा या नहीं? 3631 संपत्तियों के मालिकाना हक पर बड़ा फैसला टला!

Patna News: पटना नगर निगम की बैठक में लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में बदलने का अहम प्रस्ताव टल गया। अधिकारियों की अधूरी तैयारी के कारण यह निर्णय अगली बैठक के लिए स्थगित हुआ, जबकि पार्षदों ने खराब स्ट्रीटलाइट, जलजमाव और टैक्स वृद्धि जैसे कई मुद्दों पर तीखी बहस की।

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Patna News: राजधानी पटना में हजारों लोगों के लिए बड़ी खबर है। पटना नगर निगम (पीएमसी) की 12वीं आम बैठक में 3,631 लीजहोल्ड संपत्तियों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव टाल दिया गया। अधिकारियों द्वारा मसौदा दस्तावेज पूरी तरह से प्रस्तुत न कर पाने के कारण यह फैसला लिया गया। अब इस प्रस्ताव को निगम परिषद की विशेष बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा।

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हजारों संपत्तियों के मालिकाना हक का मामला क्यों टला?

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, लीजहोल्ड संपत्तियों को रूपांतरण शुल्क के भुगतान के बाद फ्रीहोल्ड संपत्तियों में बदला जाना था। मूल आवंटियों को न्यूनतम मूल्य रजिस्टर (एमवीआर) दर का 10% भुगतान करना पड़ता, जबकि बाद के आवंटियों के लिए यह दर 12% तय की गई थी। इस प्रस्ताव में राजेंद्र नगर, श्रीकृष्णपुरी, कंकड़बाग में पीआईटी कॉलोनी, बेउर रोड, मौर्य लोक और ट्रांसपोर्ट नगर जैसे क्षेत्रों में स्थित भूखंड, भवन, फ्लैट, दुकानें, कियोस्क और कार्यालय शामिल थे।

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निगम के अनुसार, इन संपत्तियों में 1,367 भूखंड, 806 भवन, 841 फ्लैट, 575 दुकानें और कियोस्क, 37 कार्यालय, चार गेस्ट हाउस और एक ईंट भट्ठा शामिल हैं। पार्षद आशीष कुमार सिन्हा ने भूमि निपटान नियमों की मांग करते हुए कहा कि रूपांतरण से प्राप्त राजस्व का उपयोग नई संपत्ति खरीदने और निगम के राजस्व स्रोतों को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। पार्षद विनय कुमार पप्पू ने मूल और बाद के आवंटियों के बीच रूपांतरण शुल्क में दो प्रतिशत अंक के अंतर पर सवाल उठाया, खासकर उन मामलों में जहां लीज की शर्तों का उल्लंघन कर संपत्तियां खरीदी या बेची गई थीं। उन्होंने ऐसे मामलों के लिए अधिक शुल्क की मांग की और नियम उल्लंघन करने वाले आवंटियों की सूची प्रकाशित करने को कहा। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य कुमार संजीत ने बताया कि मौर्य लोक और ट्रांसपोर्ट नगर मूल प्रस्ताव का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें इसमें शामिल किया गया था।

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खराब स्ट्रीटलाइट से लेकर जलजमाव तक, पार्षदों ने उठाए गंभीर सवाल

बैठक में खराब स्ट्रीटलाइट, कचरा संग्रह और नागरिक बुनियादी ढांचे को लेकर भी तीखी बहस हुई। पार्षद अमर कुमार ने अटल पथ पर खराब स्ट्रीटलाइट्स पर चिंता जताई, इसे सड़क दुर्घटनाओं और सुरक्षा चिंताओं से जोड़ा। पार्षद इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी ने होल्डिंग और वाणिज्यिक करों में वृद्धि पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि नागरिक सुविधाओं में आनुपातिक सुधार नहीं हुआ है। पार्षदों ने यह भी चिंता व्यक्त की कि सड़कों से ऊंचे स्तर पर नालियां बनाई जा रही हैं, जिससे जलजमाव की समस्या बढ़ सकती है।

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उन्होंने ‘पार्षद निधि योजना 4.0’ के तहत प्रत्येक वार्ड को आवंटित 1 करोड़ रुपये में से कम से कम 50% राशि जारी करने की मांग की, जबकि अब तक केवल 10% ही जारी की गई थी। पार्षदों ने सर्वसम्मति से प्रत्येक वार्ड को कचरा संग्रह के लिए दो ई-रिक्शा उपलब्ध कराने की भी मांग की। बैठक के दौरान वार्ड 7 और 66 में जलजमाव का मुद्दा भी उठाया गया। पार्षद आशीष कुमार ने वार्ड 38 में बोरवेल लगाने में विफलता की जांच की मांग की, आरोप लगाया कि सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। निगम ने अगली सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सभी वार्डों में बोरवेल लगाने के प्रस्ताव को रखने पर सहमति व्यक्त की। पार्षद विनय कुमार ने स्थायी, दैनिक वेतनभोगी या आउटसोर्स कर्मियों में से किसी एक को चुनने के लिए निगम द्वारा एक समान स्टाफिंग मॉडल अपनाने का भी सुझाव दिया।

सफाई व्यवस्था और टैक्स पर भी तीखी बहस

नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि निगम हर महीने स्वच्छता पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च करता है। उन्होंने कहा कि विभाग ने कचरा संग्रह से लेकर सड़क सफाई तक के काम को एक ही एजेंसी को सौंपने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस मॉडल को लागू करने से पहले अन्य प्रमुख नगर निकायों द्वारा उपयोग की जाने वाली समान प्रणालियों का अध्ययन करने का सुझाव दिया। मीणा ने कचरा संग्रह वाहनों और अन्य संसाधनों की कमी को भी स्वीकार किया। स्ट्रीटलाइट से संबंधित निविदा विभागीय स्तर पर रद्द कर दी गई थी, और इस मामले पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य बिनोद कुमार ने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के तहत कचरा संग्रह, सड़क सफाई और अन्य गतिविधियों के लिए चार साल के 555.32 करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत एक एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव को पेश करने की मांग की।

बैठक में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों के वर्गीकरण को लेकर भी सवाल उठे। पार्षद सतीश कुमार ने कहा कि निगम कुछ संपत्तियों से वाणिज्यिक कर वसूलता है, लेकिन उन्हीं संपत्तियों को वाणिज्यिक के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। पार्षद विनय कुमार ने दावा किया कि शहर के लगभग 80% भवनों में वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं और आवासीय क्षेत्रों में उनके कथित वाणिज्यिक उपयोग पर नोटिस जारी करते समय वाणिज्यिक कर कैसे एकत्र किया जा सकता है, इस पर स्पष्ट परिभाषा की मांग की। बैठक की अध्यक्षता महापौर सीता साहू ने की। उप महापौर रेशमी कुमारी, नगर आयुक्त यशपाल मीणा, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, निगम अधिकारी और वार्ड पार्षद इस बैठक में उपस्थित थे।

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अन्य अनुमोदित प्रस्तावों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि का उपयोग करके शहर भर में 1.62 करोड़ रुपये की लागत से 35 हाई-मास्ट लाइटें लगाना शामिल है। इसके अलावा, वार्ड 39, 54, 22बी, 51 और 58 में 6.78 लाख रुपये की लागत से ट्यूबवेल लगाने को भी मंजूरी दी गई।

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