Bihar News| Bihar Petrol VAT| बिहार में पेट्रोल पंपों को वैट रिटर्न से राहत, पंप व्यवसायियों को मिली झंझट से मुक्ति| जहां,बिहार में अब पेट्रोल पंप व्यवसायियों को वैट रिटर्न नहीं दाखिल करना होगा। सरकार ने पेट्रोल पंपों को वैट रिटर्न दाखिल करने की झंझट से मुक्ति दिलाई है। सरकार ने वैट कानून में संशोधन करते हुए पेट्रो (Relief from VAT returns to petrol pumps in Bihar) उत्पादों के व्यवसायियों को यह राहत दी है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त व वाणिज्य-कर मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है।
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Bihar News| Bihar Petrol VAT| पेट्रो उत्पादों के व्यवसायियों को यह राहत
जानकारी के अनुसार,बिहार सरकार ने वैट कानून में संशोधन करते हुए पेट्रो उत्पादों के व्यवसायियों को यह राहत दे दी है। प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस व एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट की देयता इनकी प्रथम बिक्री यानी तेल कंपनियों पर ही बनती है। ऐसे में, पेट्रोल-डीजल पंप वालों से वैट नहीं लिया जाता है। फिर भी पेट्रोल पंप व्यवसायियों को वैट अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना पड़ता है।
Bihar News| Bihar Petrol VAT| पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इस झंझट को दूर करने की मांग करता रहा
दरअसल, बिहार में डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन (एटीएफ) पर वैट की देयता उन्हीं कंपनियों पर बनती है जो इन्हें बेचती हैं, यानी मुख्य रूप से तेल कंपनियों पर इस वजह से पेट्रोल पंपों से वैट नहीं लिया जाता है। फिर भी, वैट अधिनियम के तहत उन्हें रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य था। बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इस झंझट को दूर करने की मांग करता रहा है।
Bihar News| Bihar Petrol VAT| अब राज्य सरकार ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।
अब राज्य सरकार ने उनकी मांग स्वीकार कर ली है। गौरतलब है कि बिहार वैट अधिनियम के तहत कंपाउंडिंग करदाताओं को छोड़कर हर रजिस्टर्ड कारोबारी को तिमाही और सालाना आधार पर वैट रिटर्न दाखिल करना होता है। बिहार के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि सरकार से लगातार यह अनुरोध करते आए हैं कि जब वैट का भुगतान नहीं करना है तो रिटर्न दाखिल करने की झंझट से भी छुटकारा हमलोगों को मिलनी चाहिए। अब राज्य सरकार ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।