Social Media Guideline News | हो जाइए सावधान, आपका Social Media है रडार पर, करेंगे ये Mistake तो…सरकार कर देगी Account ही Remove | कारण यह तय है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर होंगे ही। ऐसे प्लेटफॉर्म पर अगर आप हैं, हैं क्या होंगे ही तो आपको अब सावधान हो जाना चाहिए।
Social Media Guideline News | सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स यानि आप भूलकर भी अब यह गलती ना करें
कारण, अब जो सरकार Social Media Guideline जारी की है उसके मुताबकि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स यानि आप भूलकर भी अब यह गलती ना करें, इसी में भलाई है। कारण, अब अगर आप यूं गलती की तो सरकार आपका अकाउंट ही रिमूव या डिसेबल कर देगी। फिर आप खामोश रह जाएंगें जहां…
Social Media Guideline News | कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत होगी सीधी कार्रवाई
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स (Social Media Influencers) को विदेशी जुआ-सट्टा प्लेटफॉर्म के प्रचार से बचने के लिए कहा गया है। इंफ्लुएंसर्स की ओर से नियम नहीं मानने पर कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट एवं अकाउंट को रिमूव और डिसेबल किया जाएगा।
Social Media Guideline News | आप गुमराह न हों
कारण, आपको स्क्रोल करते-करते हर रोज प्रमोशन, ऐड या स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट दिख जाता होगा। इंस्टाग्राम पर तो अब स्टोरी सेक्शन में भी आपको ऐड्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपके सामने ऑथेंटिक ऐड्स आएं और आप गुमराह न हों।
Social Media Guideline News | ऑनलाइन बेटिंग एवं गैंबलिंग एप के विज्ञापन नहीं करें
केंद्र सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और एंडोर्सर्स विदेशी ऑनलाइन बेटिंग एवं गैंबलिंग एप के विज्ञापन नहीं करें। यह एडवाइजरी सरोगेट एडवर्टिजमेंट पर भी लागू होती है। बता दें सरोगेट एडवर्टिजमेंट वैसे विज्ञापन कहे जाते हैं, जिसमें असल प्रोडक्ट या सर्विस की जगह सांकेतिक प्रोडक्ट का यूज होता है। जैसे-तंबाकू के विज्ञापनों में पान मसाले का इस्तेमाल होता है।
Social Media Guideline News | 2025 तक 2800 करोड़ का बाजार होगा
मंत्रालय के मुताबिक, देश में एक लाख से ज्यादा इंफ्लूएंसर्स हैं। Meta और Avatar भी इस गाइडलाइंस के दायरे में आएंगे। सोशल मीडिया पर ऐड्स करने वाले सेलेब्रिटीज़ भी इसके दायरे में होंगे। 2025 तक 2800 करोड़ का बाजार होगा।
Social Media Guideline News | 10 लाख तक का जुर्माना देना होगा
ऐसे में ये गाइडलाइंस ग्राहक हितों की रक्षा के लिए जरूरी हैं। इन्हें नहीं मानने पर इंफ्लूएंसर्स को 10 लाख तक का जुर्माना देना होगा। लगातार अवमानना पर 50 लाख तक जुर्माना देना होगा। साथ ही एंडोर्स करने वाले को 2 से 6 महीने तक किसी भी एंडोर्समेंट से रोका जा सकता है। उस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की कार्रवाई भी सम्भव है।
Social Media Guideline News | ऑनलाइन बेटिंग एवं गैंबलिंग
मंत्रालय ने कहा कि ये विज्ञापन उपभोक्ताओं और विशेषकर युवाओं को बेहद प्रभावित करते हैं। ऑनलाइन बेटिंग एवं गैंबलिंग के विज्ञापनों की वजह से फाइनेंशियल और सोशियो-इकोनॉमिक काफी प्रभाव होते हैं। इस कारण सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को कहा गया है कि वे इन विज्ञापनों से दूर रहें।