Jamshedpur Court News | पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग में गैंगस्टर अखिलेश सिंह बरी हो गया है जहां आज सोमवार को पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर अखिलेश सिंह को जमशेदपुर कोर्ट ने पूर्व जज रवि पर फायरिंग मामले में दोष मुक्त कर दिया। वहीं, आरोपी गैंगस्टर अखिलेश सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फैसला सुनाया गया। डीजे-4 आनंद मणि त्रिपाठी की कोर्ट ने जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग के केस में दुमका जेल बंद में जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
Jamshedpur Court News | 19 मार्च, 2008 को साकची में गुर्गों के साथ अखिलेश ने फायरिंग की थी
जानकारी के अनुसार, 19 मार्च, 2008 को साकची थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्पाद कार्यालय के समीप जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर गैंगस्टर अखिलेश सिंह के गुर्गों ने फायरिंग की थी। गोली उनकी छाती, पैर, कान के पास में लगी थी। बताया जा रहा है कि साकची जेल के तत्कालीन जेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड में तत्कालीन जज आरपी रवि ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी थी।
Jamshedpur Court News | फैसले से नाराज गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने जज से बदला लेने की नीयत से फायरिंग
इस फैसले से नाराज गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने जज से बदला लेने की नीयत से फायरिंग करवाई थी। उस वक्त जज की पत्नी ने पुलिस को बताया था कि उनके पति आरपी रवि फल लेकर घर लौट रहे थे। जैसे ही वे आबकारी विभाग के पास पहुंचकर सड़क पार कर रहे थे तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी थी। इस घटना में आरोपी रवि घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह, सुधीर दुबे, बंटी जायसवाल, नितेश, पप्पू सिंह, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू को आरोपित बनाते हुए केस किया था।
Jamshedpur Court News | इस केस में बंटी, रितेश, मनोरंजन के खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही है
केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 22 लोगों की गवाही हुई थी लेकिन अखिलेश सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 120 बी, आर्म्स की धारा साबित नहीं हो सकी। इस केस में आरोपित बंटी जायसवाल, रितेश राय, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू सिंह के खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही है। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता प्रकाश झा, अधिवक्ता विद्या सिंह ने पक्ष रखा। वहीं, आरोपित गैंगस्टर अखिलेश सिंह वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से जुड़ा था।
Jamshedpur Court News | दुमका जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अखिलेश सिंह की पेशी
मगर आज, जमशेदपुर सिविल कोर्ट ने सोमवार को पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गैंगस्टर अखिलेश सिंह को बरी कर दिया। यह फैसला एडीजे 4 आनंद मणि त्रिपाठी की कोर्ट ने सुनाया है। इससे पहले दुमका जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अखिलेश सिंह की पेशी हुई। जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया। इस संबंध में अखिलेश सिंह के अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि फायरिंग मामले में अखिलेश सिंह का नाम था, लेकिन पुलिस अनुसंधान में अखिलेश सिंह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। इसलिए साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने उसे इस गोलीकांड मामले में बरी कर दिया है।