मई,10,2024
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RBI की New Guidelines | अब नेगेटिव बैलेंस होने पर भी नहीं लगेगा बैंकों में चार्ज

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आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि अकाउंट नेगेटिव होने पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा।आरबीआई के मुताबिक अब कोई भी बैंक पैनल्टी चार्ज नहीं ले सकता है। इसके लिए आरबीआई ने (RBI Bank Account Negative Balance Penalty New Guidelines) नम्बर भी जारी किया है। शिकायत करने के लिए आप CRPC@rbi.org.in पर मेल कर सकते है या 14440 पर मैसेज (Now there will be no charge in banks even if there is negative balance) कर शिकायत कर सकते हैं।

नौकरी के दौरान या किसी बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद हम कभी-कभी अपना व्यवसाय बदल लेते हैं उस दौरान बैंक अकाउंट इतने हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। बाद में जब हम उस अकाउंट को बंद कराने जाते हैं, तो बैंक उस पर निगेटिव बैलेंस के चलते जुर्माना लगा देता है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। RBI ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन जारी करते हुए बैंकों को साफ निर्देश दिया है। पढ़िए पूरी खबर

बैंक अकाउंट एक से अधिक होने पर हम उसे मेंटेन नहीं कर पाते है या कई-कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट जॉब करने वालों को अलग-अलग खाते खुलवाने पड़ते है लेकिन नौकरी बदलने के बाद उस अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाते है। जिसकी वजह से अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है और हमें इसके लिए चार्ज देना पड़ता है। अकाउंट बंद कराने के लिए भी हमें जुर्माने की राशी भरनी पड़ती है। जिसको लेकर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है।

आरबीआई के मुताबिक अब कोई भी बैंक पैनल्टी चार्ज नहीं ले सकता है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि अकाउंट नेगेटिव होने पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आरबीआई ने नम्बर भी जारी किया है। शिकायत करने के लिए आप CRPC@rbi.org.in पर मेल कर सकते है या 14440 पर मैसेज कर शिकायत कर सकते हैं।

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