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जमाबंदी में छेड़छाड़ पर बिफरा कोर्ट, CO समेत 3 के खिलाफ गैरजमानती वारंट

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पूर्णिया में जमाबंदी में छेड़छाड़ को लेकर कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में सीओ (CO) समेत 3 के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है। पूर्णिया में नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

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जानकारी के अनुसार, मामला वकील संजुक्ता कुमारी के जमीन जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ का है। कोर्ट के आदेश पर उपस्थित नहीं होने को लेकर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने नगर अंचलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पढ़िए पूरी खबर

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जमीन से जुड़े एक मामले को लेकर नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार और उनके साथियों के खिलाफ पूर्णिया कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

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वकील संजुक्ता कुमारी ने अंचलाधिकारी के खिलाफ जमीन जमाबंदी मामले में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। जिसके बाद कोर्ट में उपस्थित न होने पर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने सख्ती अपनाते हुए अंचलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

नगर सीओ अशोक कुमार, गिरीश कुमार सिंह और पुरेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध जारी किया गया है। कोर्ट के किसी आदेश की जानकारी से इनकार करते हुए नगर प्रखंड के सीओ अशोक कुमार अपने दफ्तर का काम करने में व्यस्त हैं।

बता दें कि नगरअं चलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ जमीन से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने सख्ती अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। वकील संजुक्ता कुमारी ने कोर्ट में जमीन को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने सख्ती अपनाते हुए अंचलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

एडवोकेट संजुक्ता कुमारी की जमीन के जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट में उपस्थित न होने पर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया। साथ ही सीओ के नगर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। हैरत की बात है कि इन सब के बाद भी के. नगर प्रखंड के अंचलाधिकारी अशोक कुमार बगैर किसी रोक टोक के दफ्तर का काम कर रहे हैं।

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वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम वर्मा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय में एडवोकेट संजुक्ता कुमारी ने के. नगर सीओ अशोक कुमार समेत 3 लोगों के विरुद्ध उनकी 2 एकड़ 39 डिसमिल जमीन में जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

इसमें के. नगर सीओ अशोक कुमार की भूमिका संलिप्त रही। भूमाफिया के साथ मिलकर सीओ ने जमीन की जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ किया। पीड़िता हमारी अधिवक्ता थी। उन्होंने सीए कंप्लेन दायर किया। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

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इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी अशोक कुमार को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं आए। जिसके बाद उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है।

वही इसके बाद भी नगर CO ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, और ऑफिस जाकर अपना काम करने में व्यस्त दिखाई दिए। ये वारंट सिविल कोर्ट पूर्णिया के फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की ओर से के. नगर सीओ अशोक कुमार, गिरीश कुमार सिंह और पुरेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध जारी किया गया है।

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