पैन कार्ड निष्क्रिय होने से पहले: अपनी Aadhar Pan Link प्रक्रिया तुरंत पूरी करें!
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Aadhar Pan Link: अगर आपके पास भी पैन कार्ड है और आपने इसे अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर, 2025 तक यह अनिवार्य प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम अवसर दिया है, जिसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह निष्क्रियता न केवल आपको 1 जनवरी, 2026 से वित्तीय लेनदेन से रोक देगी, बल्कि कई अन्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है, जिसमें उच्च टीडीएस/टीसीएस कटौती शामिल है।
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आधार पैन लिंक न करने पर क्या होगा?
जो करदाता इस समय-सीमा तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में विफल रहेंगे, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। यह एक गंभीर परिणाम है क्योंकि एक निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ आप कई वित्तीय कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, उन्हें पैन और आधार को लिंक करते समय 1000 रुपये का विलंब शुल्क भी देना होगा। हालांकि, 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आधार कार्ड से पैन बनवाने वालों को यह 1000 रुपये का विलंब शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे लोग 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से मुफ्त में लिंक कर सकते हैं। समय पर आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराने से आपका TDS/TCS ज्यादा कटेगा और आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। रियल-टाइम बिजनेस – टेक्नोलॉजी खबरों के लिए यहां क्लिक करें: रियल-टाइम बिजनेस – टेक्नोलॉजी खबरों के लिए यहां क्लिक करें इसके साथ ही कई अन्य वित्तीय परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा।
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पैन को आधार से लिंक करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना एक सीधी प्रक्रिया है जिसे आप घर बैठे ही ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका पैन सक्रिय रहे और आपको किसी भी वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: www.incometax.gov.in/iec/foportal/
- अब ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में जाएं और ‘लिंक आधार ऑप्शन’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालें और ‘वैलिडेट’ पर क्लिक करें।
- यदि आपका आधार कार्ड पहले से पैन से लिंक है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा, जिसमें लिखा होगा कि पैन पहले से ही आधार से लिंक है।
- यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपको एनएसडीएल (NSDL) पोर्टल पर 1000 रुपये का चालान जमा करना होगा। भुगतान की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा सत्यापित की जाएगी। आपके पैन और आधार को कन्फर्म करने के बाद आपको एक पॉप-अप नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा होगा ‘आपकी पेमेंट डिटेल्स वेरिफाई हो गई है’।
- जरूरी डिटेल्स डालने के बाद आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिला 6-डिजिट का ओटीपी (OTP) डालना होगा।
- फिर आधार पैन लिंक के लिए अपना अनुरोध सबमिट करना होगा।
- पैन कार्ड को आधार से लिंक होने में 4 से 5 कार्य दिवस का वक्त लग सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
यह प्रक्रिया पूरी करके, आप अपने पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचा सकते हैं और भविष्य में किसी भी वित्तीय बाधा से बच सकते हैं। सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस अंतिम तिथि का पालन करें और समय रहते इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करें।
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