Bihar Teachers HRA: दरभंगा जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब उन्हें संशोधित दर पर मकान किराया भत्ता (HRA) मिलना शुरू हो जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा विद्यानंद ठाकुर ने इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। यह संशोधित दर 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे शिक्षकों को वित्तीय लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग ने 18 जून 2024 को एक संकल्प जारी किया था, जिसके आधार पर शिक्षकों और अन्य कर्मियों को बढ़े हुए आवास भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस नए प्रावधान के तहत, ‘जेड’ श्रेणी के शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत एचआरए मिलेगा। वहीं, अवर्गीकृत शहरों के लिए यह दर 7.5 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पांच प्रतिशत निर्धारित की गई है।






दरभंगा के शिक्षकों की मौज! अब 8 KM दूर के स्कूलों को भी मिलेगा 10% HRA, जानें पूरा फायदा
Darbhanga Teachers HRA: बिहार के दरभंगा जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उन्हें संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता (एचआरए) देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कदम शिक्षकों के लिए वित्तीय राहत लेकर आया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर ने इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। संशोधित दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी, जिसका सीधा फायदा हजारों शिक्षकों को मिलेगा।

शिक्षकों को मिलेगा 10% तक एचआरए, ऐसे तय होंगी दरें
वित्तीय विभाग के 18 जून 2024 के संकल्प के आधार पर शिक्षकों और कर्मियों को संशोधित दर से आवास भत्ता दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत, ‘जेड’ श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मियों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत एचआरए मिलेगा। वहीं, अवर्गीकृत शहरों के लिए यह दर 7.5 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के लिए पांच प्रतिशत निर्धारित की गई है। इस बदलाव से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में स्थित सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत शहरी आवास भत्ता देय होगा। यह संशोधित दर 1 जनवरी 2024 से लागू है।
दरभंगा नगर निगम के 8 किलोमीटर दायरे वाले स्कूलों को भी लाभ
इस निर्देश में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी जोड़ा गया है, जिससे अधिक शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा। दरभंगा नगर निगम की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी नियमानुसार शहरी एचआरए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने विद्यालय की नगर निगम सीमा से वास्तविक दूरी का प्रमाण देना होगा।
यह दूरी प्रमाण-पत्र पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र मिलने के बाद संबंधित शिक्षक को एक स्वघोषणा पत्र और आवश्यक आवेदन के साथ अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा कार्यालय में दस्तावेज जमा करने होंगे।
दस्तावेजों की जांच के बाद जारी होगा स्वीकृति आदेश
जिला शिक्षा कार्यालय में प्राप्त आवेदन और संबंधित अभिलेखों की गहन जांच की जाएगी। पात्रता और दूरी से जुड़े दस्तावेज सही पाए जाने के बाद ही स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद ही योग्य शिक्षकों को संशोधित दर से मकान किराया भत्ता दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र विद्यालयों की सूची और आवश्यक अभिलेख निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं, ताकि एचआरए का लाभ देने में अनावश्यक देरी न हो।
संशोधित दर से Darbhanga Teachers HRA का लाभ लेने के लिए पात्र शिक्षकों को आवश्यक आवेदन, स्वघोषणा पत्र और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। जो शिक्षक नगर निगम सीमा से बाहर लेकिन आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाले विद्यालयों में कार्यरत हैं, उन्हें दूरी का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा। सभी दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
नगर निगम क्षेत्र के शिक्षकों को मिलेगा 10% HRA का लाभ
इस फैसले का सीधा फायदा दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में स्थित सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को मिलेगा। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत शहरी आवास भत्ता दिया जाएगा। यह दर उनके वेतन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि लाएगी।
नगर निगम सीमा से 8 किमी दूर तक के स्कूल भी दायरे में
एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि दरभंगा नगर निगम की सीमा से 8 किलोमीटर तक की परिधि में स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी नियमानुसार शहरी एचआरए का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने विद्यालय की वास्तविक दूरी का प्रमाण देना होगा। यह प्रमाण-पत्र पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र विद्यालयों की सूची और आवश्यक अभिलेख निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं, ताकि योग्य शिक्षकों को एचआरए का लाभ देने में अनावश्यक देरी न हो।
ऐसे करें आवेदन और क्या है प्रक्रिया?
संशोधित दर से एचआरए का लाभ लेने के लिए पात्र शिक्षकों को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। उन्हें एक आवश्यक आवेदन और स्वघोषणा पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। जो शिक्षक नगर निगम सीमा से बाहर, लेकिन 8 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत हैं, उन्हें पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से प्राप्त दूरी का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
सभी दस्तावेजों को अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना होगा। जिला शिक्षा कार्यालय में इन आवेदनों और अभिलेखों की गहन जांच की जाएगी। पात्रता और दूरी से जुड़े दस्तावेज सही पाए जाने के बाद ही स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा, जिसके बाद योग्य शिक्षकों को संशोधित दर से मकान किराया भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि इस प्रक्रिया में कोई अनावश्यक विलंब न हो।









