Darbhanga News: दरभंगा में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठा है। जिला पॉक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी ललित मंडल को दोषी करार दिया है। दरभंगा में हुए इस अपराध के बाद अब पूरे जिले की निगाहें 31 अगस्त पर टिकी हैं, जब अदालत सजा का ऐलान करेगी।
क्या है पूरा मामला और कोर्ट का फैसला?
सदर थानाक्षेत्र के भगवानपुर गांव के निवासी वैजनाथ मंडल के पुत्र ललित मंडल को शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने दोषी ठहराया। ललित पर एक 5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का आरोप था। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 AB और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया है।
स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट ने सदर थानाकांड सं. 202/22 से बने जीआर केश नं. 64/22 की सुनवाई पूरी कर जुर्म को भादवि की धारा 376 ए बी और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 में दोषी पाया है।
31 अगस्त को होगा सजा का निर्धारण
अदालत ने दोषी ललित मंडल की सजा के निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इस फैसले से समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति सख्त संदेश जाएगा और मासूमों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। बिहार में बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया की यह तेजी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस मामले में दोषी ठहराया जाना पीड़ित बालिका और उसके परिवार के लिए एक बड़ी राहत है। 31 अगस्त को सुनाया जाने वाला फैसला इस क्रूर कृत्य के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।






