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बिहार में NCL सर्टिफिकेट बनवाने के झंझट खत्म! सरकार ने जारी किए नए नियम, ऐसे मिलेगा तुरंत लाभ

Bihar NCL Certificate: सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, बताया नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाने का सरल तरीका; लाखों उम्मीदवारों को मिलेगी राहत।

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Bihar NCL Certificate: बिहार में आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच, राज्य सरकार ने नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, अब उम्मीदवारों को NCL प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अलग से जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को NCL प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पहले से निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह कदम लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

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अलग से प्रमाण पत्र की नहीं होगी जरूरत

सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव दिवाकर मणि द्वारा जारी पत्र में 16 अगस्त 2012 के परिपत्र संख्या 11490 सहित अन्य विभागीय परिपत्रों का हवाला दिया गया है। मौजूदा प्रावधानों के तहत, NCL प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जाति, आवासीय और आय से संबंधित जानकारी की आवश्यकता होती है। हालांकि, आवेदकों को NCL प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले इन तीनों विवरणों के लिए अलग से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रशासन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक जानकारी का सत्यापन करने के बाद सीधे NCL प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य आवेदकों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई और सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से बचाना है। सरकार ने यह भी बताया कि 16 अगस्त 2012 के परिपत्र के खंड 6 के अनुसार, NCL प्रमाण पत्र में आवेदक की जाति और आवासीय विवरण शामिल होते हैं। इसलिए, यह प्रमाण पत्र इन उद्देश्यों के लिए भी मान्य है।

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पुराने NCL सर्टिफिकेट भी रहेंगे मान्य

सरकार ने पहले जारी किए गए NCL प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रावधानों को भी दोहराया है। 5 दिसंबर 2017 के परिपत्र संख्या 15440 का जिक्र करते हुए विभाग ने कहा कि NCL प्रमाण पत्र को बार-बार जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से NCL प्रमाण पत्र है और वह लागू शर्तों के तहत क्रीमी लेयर से बाहर रहता है, तो पूर्व के प्रमाण पत्र को निर्धारित स्व-घोषणा पत्र (प्रपत्र-XVIII B) के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। यह प्रावधान उन उम्मीदवारों की मदद करेगा जिन्हें हर बार भर्ती प्रक्रिया या परीक्षा के लिए आवेदन करते समय नया प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

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आय गणना के नियम स्पष्ट

क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने में आय की गणना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। विभाग ने अधिकारियों को पात्रता निर्धारित करते समय संबंधित केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से, अधिकारियों को उन प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया है जिनके तहत माता-पिता के वेतन और कृषि आय को वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए एक साथ नहीं जोड़ा जाना है, जहां निर्धारित नियमों में ऐसे उपचार का प्रावधान है। अधिकारियों को इसलिए स्थानीय स्तर पर अलग-अलग तरीकों को अपनाने के बजाय लागू प्रावधानों के अनुसार आय का सख्ती से आकलन करना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली थी कि NCL प्रमाण पत्रों से संबंधित पहले के विभागीय निर्देशों का कुछ मामलों में पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा था। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को संबंधित विभागीय परिपत्रों में निहित प्रावधानों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

यह स्पष्टीकरण पिछड़ा वर्ग (BC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि NCL प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। एक सरल प्रमाण पत्र प्रक्रिया उम्मीदवारों की मदद कर सकती है, खासकर उन लोगों की जिन्हें भर्ती या परीक्षा की समय सीमा के करीब दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता होती है।

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राज्य सरकार की ऑनलाइन लोक सेवा प्रणाली बिहार सरकार के उद्देश्यों के लिए NCL प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की सुविधा भी प्रदान करती है। प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया लागू प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार अंचल, अनुमंडल और जिला स्तरों के माध्यम से संचालित होती है। डिजिटल डिलीवरी विकल्पों में ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ एसएमएस, ईमेल और डिजिलॉकर जैसे चैनल भी शामिल हैं, साथ ही आरटीपीएस/सीएससी सुविधाओं के माध्यम से उपलब्ध सेवाएं भी हैं।

सरकार का यह पत्र बिहार में आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच महत्व रखता है। हालांकि, नवीनतम निर्देश क्रीमी लेयर आय सीमा या आरक्षण नीति में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं करते हैं। संचार का मुख्य फोकस प्रशासनिक है – यह स्पष्ट करना चाहता है कि मौजूदा नियमों के तहत NCL प्रमाण पत्र कैसे जारी किए जाने चाहिए। BC और EBC आवेदकों के लिए, मुख्य बात यह है कि उन्हें NCL प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय अनावश्यक दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला-स्तरीय अधिकारियों को अब मौजूदा प्रावधानों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि प्रमाणन प्रक्रिया सुव्यवस्थित और नियम-आधारित रहे।

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