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मधुबनी में नशा मुक्ति पर बड़ा एक्शन, अवैध कारोबार, सेवन और तस्करी की जानकारी मिले तुरंत कीजिए कॉल ! हेल्पलाइन नंबर जारी

Madhubani Anti-Drug Campaign: जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और सेवन पर नकेल कसने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम जनता से सहयोग मांगा और सूचना देने के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

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Madhubani Anti-Drug Campaign: नशे के खिलाफ मधुबनी जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिले को नशामुक्त बनाने और युवाओं को इसके दुष्परिणामों से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, सेवन और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को कानून के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ ही, आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

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जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने 18 सितंबर, 2026 को जारी अपने निर्देश में कहा कि नशा मुक्ति अभियान का सतत और प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के साथ-साथ उनके अवैध धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी। युवाओं और किशोरों को नशापान के दुष्परिणामों और कोटपा कानून की पूरी जानकारी देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है।

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मादक पदार्थों पर NDPS एक्ट का शिकंजा

जिले में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, बिक्री, परिवहन, भंडारण, सेवन और तस्करी को नियंत्रित करने के लिए Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act) लागू है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इस कानून के तहत सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। NDPS Act के प्रावधानों के अनुसार, अपराध की प्रकृति और मादक पदार्थ की मात्रा के आधार पर दोषियों को दंडित किया जाता है। यदि किसी को भी मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी या अवैध कारोबार की जानकारी मिलती है, तो संबंधित कानून के तहत तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

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COTPA कानून का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

तंबाकू उत्पादों के नियंत्रण के लिए Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 (COTPA, 2003) भी जिले में सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर ₹200 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी प्रतिबंधित है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर भी ₹200 तक के जुर्माने का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि तंबाकू और निकोटिन को खाद्य उत्पादों में मिलाने पर कानूनी प्रतिबंध है, इसलिए तंबाकू/निकोटिन युक्त गुटखा की बिक्री, भंडारण और वितरण पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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हेल्पलाइन नंबर जारी, ऐसे दें सूचना

आम नागरिकों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी ने मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों की सूचना देने हेतु हेल्पलाइन नंबर 9031674255 जारी किया है। यदि किसी व्यक्ति को जिले में मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी, भंडारण, परिवहन अथवा अन्य अवैध गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो वह इस नंबर पर तुरंत सूचना दे सकते हैं। सूचना देते समय, यदि संभव हो, तो घटना का स्थान, संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान का विवरण, मादक पदार्थ के प्रकार, तथा वाहन का नंबर जैसी जानकारी उपलब्ध कराने से प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। प्राप्त सूचना के आधार पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मधुबनी जिला को नशामुक्त बनाने तथा स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज के निर्माण हेतु आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा, ‘नशे से स्वयं दूर रहें और बच्चों एवं युवाओं को भी नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराएं। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना देकर नागरिक नशामुक्त, स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज के निर्माण में जिला प्रशासन का सहयोग करें।’

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और एक नशामुक्त मधुबनी बनाने में अपना योगदान देने का आग्रह किया है। इस पहल से जिले में नशे के खिलाफ एक मजबूत माहौल बनने की उम्मीद है।

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