अप्रैल,27,2024
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दरभंगा डीएम का कोरोना संक्रमितों को लेकर बड़ा एक्शन, अब निजी अस्पतालों को बिना ना-नुकूर करना होगा मरीजों का इलाज, 50% बेड सुरक्षित रखने का आदेश

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कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए दरभंगा में  निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ हुई बैठक

 

 

 

दरभंगा। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस .एम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा के प्रमुख निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके प्रबंधकों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने दरभंगा के प्रमुख निजी अस्पतालों में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सामान्य, आईसीयू एवं भेंटीलेटर वार्ड में उपलब्ध बेड का 50 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज अपना इलाज कराने किसी निजी अस्पताल में आता है, आपको उन्हें एडमिट कर उनका इलाज करना होगा। अगर किसी के इनकार करने की जानकारी मिलेगी तो संबंधित अस्पताल के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निजी अस्पताल के प्रबंधकों को अपने अस्पताल में उपलब्ध कुल बेड में से 50 प्रतिशत बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित कर लेने तथा वहां कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज की व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया।

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कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पताल की दर के संबंध में दरभंगा के सिविल सर्जन डॉ संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निजी चिकित्सा संस्थानों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु प्रतिदिन का दर निर्धारित किया गया है।
बिहार के सभी शहरों/ जिलों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पटना को (ए) श्रेणी में, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गाया एवं पूर्णिया को (बी) श्रेणी में तथा शेष अन्य जिले को (सी) श्रेणी में रखा गया है।

दरभंगा डीएम का कोरोना संक्रमितों को लेकर बड़ा एक्शन, अब निजी अस्पतालों को बिना ना-नुकूर करना होगा मरीजों का इलाज, 50% बेड सुरक्षित रखने का आदेश
दरभंगा को बी श्रेणी में रखा गया है और बी श्रेणी के लिए एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल के लिए सामान्य रूप से कोरोना संक्रमित बीमार के लिए आइसोलेशन बेड, (ऑक्सीजन के साथ, सपोर्टिव केयर के साथ) 8000 रुपये, गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित बीमार के लिए आईसीयू में (बिना भेंडीलेटर के देखभाल के लिए) 12000 रुपये तथा अति गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित बीमार के लिए (भेंटीलेटर के साथ आईसीयू में देखभाल के लिए) 14400 रुपये प्रतिदिन का दर निर्धारित किया गया है।

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वैसे अस्पताल, जो एनएबीएच से मान्यता प्राप्त नहीं है, में सामान्य रूप से बिमार को आइसोलेशन बेड, (ऑक्सीजन के साथ, सपोर्टिव केयर के साथ) के लिए 6 हजार 400 रुपये, गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित बीमार के, आईसीयू में बिना भेंडीलेटर के देखभाल के लिए 10 हजार 400रुपये तथा अति गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित बीमार के लिए (भेंटीलेटर के साथ आईसीयू में देखभाल के लिए) 12000 रुपये प्रतिदिन का निर्धारित किया गया है।

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जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान यदि किसी निजी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 50 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा के मिलेंगे। सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है। यदि किसी की मृत्यु कोरोना से होती है तो उसे 4 लाख रुपये मुहैया कराई जाती है।

बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ संजीव कुमार सिन्हा, डीपीएम विशाल कुमार, यूनिसेफ के डॉ0 ओमकार चंद्र, डॉ0 शशिकांत सिंह, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ0 वासव राज, यूएनडीपी के डॉ0 पंकज कुमार एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।दरभंगा डीएम का कोरोना संक्रमितों को लेकर बड़ा एक्शन, अब निजी अस्पतालों को बिना ना-नुकूर करना होगा मरीजों का इलाज, 50% बेड सुरक्षित रखने का आदेश

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