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बिहार में शराबबंदी पर ये कैसी टकरार…चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना बोले, शराबबंदी कानून अदूरदर्शी फैसला, बढ़े अदालतों पर बोझ, लग रहा केस का अंबार, नीतीश की दो टूक-बोले-दारू पीना है तो मत आइए बिहार

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बिहार में शराबबंदी पर ये कैसी टकरार…पहले (How is this a clash over the prohibition of liquor in Bihar?) अपने एनडीए के विधायकों और अन्य पदाें पर विराजमान लोगों ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए। साथ कैबिनेट में रहने वाले मंत्री भी बोले, शराबबंदी बेकार।

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अब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा दिया, बिहार सरकार शराबबंदी कानून लाकर अदूरदर्शी फैसला किया है। इससे अदालतों पर बोझ बढ़ गए हैं। केस का अंबार लगा है। वहीं, शराबबंदी को लेकर टस से मस नहीं होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया है। शराबबंदी नहीं हटेगा। दारू पीना है तो मत आइए बिहार। मगर सवाल यही, आखिर हालात इतने बदतर क्यों हो रहे बिहार में जब पिछले एक महीने में ग्यारह हजार से ज्यादा लोग सिर्फ शराब के चक्कर में गिरफ्तार किए गए है। जेल शराब तस्करों से भरने लगी है। पढ़िए पूरी खबर

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बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को शराब पीने वालों को जमकर खरी-खरी सुनाई। सीएम ने कहा यदि आपको शराब पीना है तो बिहार मत आइए। हम यहां कभी भी दारू पीने की इजाजत नहीं देंगे। कहा,शराबबंदी के बाद भी बिहार में दो करोड़ पर्यटक आए हैं। यह पहले की तुलना में काफी अधिक है।

साराराम में समाज सुधार अभियान के उद्घाटन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने कहा,शराबबंदी की बात बापू की बात है। बापू न कहा था, मुझे एक घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दीजिए तो शराब दुकानों को बिना क्षतिपूर्ति के बंद करा दूंगा।

सीएम ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट में कहा गया है कि आपसी झगड़े 18 प्रतिशत शराब के कारण होती है। दुनिया भर में 27 प्रतिशत लोग सड़क दुर्घटना में शराब पीकर वाहन चलाने से मरते हैं। शराब से दो सौ बीमारियां होती है। यह जन-जन तक आप सभी लोगों को बताएं। क्योंकि शराब के कारण जब इतनी परेशानियां होती है तो इसे हाथ ही क्यों लगाएं।

इधर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने बिहार में शराबबंदी कानून को अदूरदर्शी करार दिया है। जस्टिस रमना ने कहा कि इसके कारण कोर्ट में मुकदमों का ढेर लग गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, देश की अदालतों में केसों का ढेर लगने के पीछे बिहार के शराबबंदी कानून जैसे फैसले जिम्मेवार हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रमना ने यह बात विजयवाडा में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में भारतीय न्यायपालिका, भविष्य की चुनौतियां पर आयोजित सेमिनार में कहा, ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी होती है। चीफ जस्टिस ने कहा, बिहार मद्यनिषेध कानून 2016 लागू होने के कारण हाईकोर्ट जमानत के आवेदनों से भरा हुआ है। इस वजह से एक सामान्य जमानत की अर्जी के निपटारे में एक साल का वक्त लग जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कानूनों को पारित करने से पहले उनके प्रभाव का मूल्यांकन औऱ संवैधानिकता की बुनियादी जांच की जानी चाहिए। कानून बनाने में अगर दूरदर्शिता की कमी होगी तो इसका परिणाम सीधे अदालतों के काम काज पर पड़ता है। कहा, कानून बनाने से पहले उस पर विचार औऱ बहस होना चाहिये. बिना ठोस विचार के लागू कानून मुकदमेबाजी की भीड़ बढ़ाते हैं।

सीएम ने कहा कि हमने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाकर 2017 में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरुक किया। दहेज प्रथा पर रोक और बाल विवाह प्रतिबंध पर 2018 में मानव श्रृंखला बना जागरुक किया गया। इधर, जहरीली शराब पीने से 44 लोगों की मौत हुई। जिसके बाद एक बार फिर शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

वहीं, सीएम श्री कुमार ने कहा, पिछले 16 वर्षों में बच्चों की पढ़ाई स्वास्थ्य समाज में बेहतरी के लिए काम किया गया है। हम सेवा में विश्वास करते हैं। समाज सुधार अभियान इसी कड़ी में है। 2015 में बिहार की महिलाओं ने शराब बंदी की मांग की थी। जिसके बाद 26 नवंबर 2015 को इसे बंद किया गया।

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