
दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भजौरा निवासी सुनील शाही की निर्मम हत्या में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। नवम एडीजे संजीव कुमार सिंह की अदालत ने हत्या में पार्वती देवी, मदन शर्मा, सिंहेश्वर शर्मा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार, अदालत ने इस सत्रवाद की सूनवाई पूरी करते हुए गत 26 जूलाई को ही तीनों हत्याभियुक्तों को दोषी करार देते हुए बंध पत्र खंडित कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को सजा निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहश सुनने के बाद यह निर्णय पारित किया है।
एपीपी रेणू झा ने ट्रायल के दौरान अदालत में 12 गवाहों की गवाही कराकर हत्या के आरोप को साबित करने में कामयाब रही।सूचक अंजनी कुमार शाही की ओर से बरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह, राजीव चंद्र झा,एवं ऋषभ श्रीवास्तव ने कानूनी पक्ष रखा।
सूचक शाही ने बताया कि 25 मई 2005 की रात्री में इनके छोटे भाई सुनील की हत्या सभी अभियुक्तों ने पार्वती देवी के आंगन में ईंट पत्थर से मारकर कर दी थी। पार्वती ने हीं थाना प्रभारी को फोन करबताया कि एक चोर को पकड़कर रखे हुए हैं। सूचना पर दारोगा ने दफादार और चौकीदार को उसके घर भेजा तो पता चला कि सुनील की हत्या कर दी गई है।
दफादार ने टेलीफोन से थाना प्रभारी को सूचना दिया कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। थानाध्यक्ष ने मृतक के शव को जप्त कर लिया।सुचक ने पार्वती समेत अन्य के विरुद्ध अपने भाई की हत्या को लेकर अपना फर्दबयान सिंहवाड़ा थाना प्रभारी के समक्ष दिया।
इसके आधार पर सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 32/05 दर्ज की गई थी। कोर्ट ने सुनील की हत्या के जुर्म में पार्वती देवी,मदन शर्मा व सिंहेश्वर शर्मा को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीनों अभियुक्तों को तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी।



You must be logged in to post a comment.