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23 जुलाई, 2024
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सिंहवाड़ा से बड़ी खबर, बुरे फंसे बीडीओ शशि प्रकाश

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सिंहवाड़ा, देशज टाइम्स ब्यूरो। स्थानीय बीडीओ शशि प्रकाश पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इनके विरुद्ध पंचायत आम निर्वाचन 2016 में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर बिहार सरकारी सेवक आचरण नियम 1976 और बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप पत्र जिला पदाधिकारी दरभंगा के पत्रांक 318 दिनांक, दस फरवरी 22 की ओर से गठित है।

जो उपसचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के पत्रांक 791 दिनांक 25 फरवरी 2022 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप पत्र पर विभागीय पत्रांक 1035753 दिनांक 28 जून 22 को स्पष्टीकरण की मांग की गई।

स्पष्टीकरण अभी तक अप्राप्त है। शशि प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप की समीक्षा विभाग की ओर से की गई। समीक्षा उपरांत पाया गया कि पंचायत आम निर्वाचन 2016 में उदासीनता स्वेच्छाचारिता, गैर जिम्मेदार आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 और बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।

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सिंहवाड़ा से बड़ी खबर, बुरे फंसे बीडीओ शशि प्रकाश

शशि प्रकाश के विरुद्ध गठित आरोप वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित है। वहीं गंभीर प्रकृति के हैं। इसकी जांच की आवश्यकता है। शशि प्रकाश के सिंहवाड़ा प्रखंड में पदस्थापित रहने से जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना है।

ऐसे में शशि प्रकाश को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध आरोप की वृहत जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय किया गया। निलंबन अवधि में शशि प्रकाश का मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नालंदा निर्धारित किया जाता है।

निलंबन की अवधि में श्री प्रकाश को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम वाली 2005 के नियम 10 के तहत अनुमानान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। श्री प्रकाश के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए अरविंद मंडल संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

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वहीं, जिला पदाधिकारी दरभंगा का निर्देश दिया जाता है कि जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थित ना पदाधिकारी नामित करेंगे। तदनुसार एतद द्वारा श्री प्रकाश को आदेश दिया जाता है कि संकल्प प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें, अपना स्पष्टीकरण लिखित बचाओ बयान साक्ष्य सहित उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

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