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दरभंगा में डीएम राजीव रौशन ने की भूमि विवाद से लेकर शराबबंदी तक की समीक्षा

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दरभंगा, देशज टाइम्स। जिला दंडाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में अपर समाहर्ता, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, उप निदेशक जनसंपर्क, उत्पाद अधीक्षक, तीनों पुलिस उपाधीक्षक, सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ भूमि-विवाद मामले की सुनवाई एवं निष्पादन की स्थिति तथा मद्यनिषेध अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा बैठक की गयी।

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भूमि-विवाद सुनवाई की स्थिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद के मामले के निष्पादन में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-107, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 144, 145, 146, 146(1), 147 व 151 का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाए।

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इन धाराओं में अनुमंडल पदाधिकारी को वृहत शक्तियां दी गई है। अगर भूमि विवाद के किसी मामले में विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना प्रतीत हो तो पक्षकारों के विरुद्ध धारा-107 के तहत बाउंड डॉन किया जा सकता है। यदि इस मामले में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल हो तो धारा-109 का प्रयोग किया जा सकता है।दरभंगा में डीएम राजीव रौशन ने की भूमि विवाद से लेकर शराबबंदी तक की समीक्षा
विवाद पुनः दोहराई जाने की स्थिति में धारा-110 का प्रयोग किया जा सकता है तथा थाना धारा-151 के तहत 24 घंटे तक पक्षकार को अभिरक्षा में रख सकती है।

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विवाद बढ़ने की संभावना को देखते हुए धारा-144 एवं 145 का प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात भी विवाद न रुके तो धारा-146 एवं धारा-146(1) एक का प्रयोग करते हुए अंचलाधिकारी को उस जमीन का रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि एसडीओ धारा-111 के तहत पक्षकारों को नोटिस कर सकते हैं तथा धारा-113 के तहत वारंट जारी कर सकते हैं, धारा-116 एवं 112 के तहत पक्षकारों को जेल भी भेज सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी भूमि के अतिक्रमणकर्ता को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। अतिक्रमण मुक्त भूमि पर दोबारा अतिक्रमण न हो यह संबंधित थाना की जिम्मेवारी है।दरभंगा में डीएम राजीव रौशन ने की भूमि विवाद से लेकर शराबबंदी तक की समीक्षा
उन्होंने कहा कि सभी जमीन का मालिक सरकार है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भू-मापी में व्यवधान उपास्थापित करता है तो उसके विरुद्ध संबंधित धारा के आलोक में कार्रवाई की जाए। मद्यनिषेध अभियान की समीक्षा के दौरान जप्त वाहन एवं सील्ड स्थल की विमुक्तिकरण हेतु कई नए निर्देश दिए गए।

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भू-मालिक जब्त भूमि को एमभीआर का 50 प्रतिशत राशि जमा कराकर विमुक्त करा सकते हैं। साथ ही जप्त किए गए शराब के विनष्टीकरण में विलंब न करने का निर्देश दिया गया। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, बिरौल एवं बेनीपुर के एसडीओ, एसडीपीओ, सभी थानाध्यक्ष, सभी अंचलाधिकारी ऑनलाइन जुड़े थे।

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