
राष्ट्रीय लोक अदालत: दरभंगा में आज न्याय की अदालत सजने वाली है. शनिवार को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों लंबित मामलों को मौके पर ही निपटाया जाएगा. अगर आपके भी कोई छोटे-मोटे विवाद या यातायात उल्लंघन से जुड़े केस अटके हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है.
क्या है राष्ट्रीय लोक अदालत और किन मामलों का होगा निपटारा?
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस लोक अदालत में छोटे-मोटे सुलह योग्य आपराधिक मामले, परिवार न्यायालय, श्रम एवं वन अधिनियम से संबंधित मामले, क्षतिपूर्ति दावावाद, ट्रैफिक चालान, बीएसएनएल, बिजली, पानी, उपभोक्ता वाद, बालश्रम से जुड़े प्रकरण, बैंक ऋण सहित विभिन्न प्रकार के न्यायालयों में लंबित और विवादपूर्व मामलों का बड़े पैमाने पर निपटारा किया जाएगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के निर्देश और प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी के आदेशानुसार, हजारों पक्षकारों को नोटिस भेजे गए हैं.
आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। लोगों की सहूलियत के लिए विभिन्न मामलों के निपटारे हेतु कुल 27 खंडपीठों का गठन किया गया है. लोक अदालत की सफलता के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसकी जानकारी प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने दी है.
किन जगहों पर होगी विशेष व्यवस्था?
- यातायात चालान: यातायात चालान से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए लहेरियासराय प्रेक्षागृह के सामने विशेष बेंच बनाए गए हैं.
- बैंक ऋण: बैंक ऋण से संबंधित मामलों के लिए जी-फोर बिल्डिंग के भूतल पर व्यवस्था की गई है.
- बिजली मामले: बिजली से संबंधित मामलों के लिए मध्यस्थता भवन एवं जिला जज प्रकोष्ठ में इंतजाम किए गए हैं.
- फौजदारी मामले: फौजदारी से संबंधित मामलों के लिए सभी संबंधित न्यायालय प्रकोष्ठों में व्यवस्था की जा रही है.
डीएम ने किया निरीक्षण, आम लोगों से की अपील
दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे हेतु प्रेक्षागृह, दरभंगा में आयोजित विशेष शिविर का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित एवं सरल निपटारा संभव है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
जिलाधिकारी ने बताया कि यातायात चालान से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. शिविर में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए काउंटर, बैठने की व्यवस्था, पेयजल एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने लंबित यातायात उल्लंघन से जुड़े मामलों का निपटारा `राष्ट्रीय लोक अदालत` के माध्यम से कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं. इस अवसर पर विशेष कार्य पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी चंदन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें






