मुख्य बातें: 16 अक्टूबर को होगा सभी ग्राम पंचायत, वार्ड (ग्रामीण/शहरी) में पेंशन दिवस का आयोजन, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाएगा पेंशन दिवस, प्रभारी डीएम-डीडीसी प्रतिभा रानी का आदेश…पढ़िए पूरी खबर
दरभंगा, देशज टाइम्स। प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह के तीसरे सोमवार को सभी ग्राम पंचायत-वार्ड (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र) में पेंशन दिवस आयोजित किया जाना है, ताकि इस तरह के आयोजन से सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के आम शिकायतों को सूचीबद्ध किया जा सके तथा पेंशनधारियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान भी हो सके।






इस आदेश के आलोक में उन्होंने नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, बेनीपुर एवं बिरौल एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ-साथ सभी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पेंशन दिवस के आयोजन की तिथि से पूर्व प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में इसका व्यापक प्रचार-प्रचार करते हुए आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत-वार्ड में आयोजित पेंशन दिवस में पंचायत सचिव/अन्य सक्षम कर्मी को प्रतिनियुक्त करते हुए पेंशनधारियों से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में संकलित कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि पंचायत एवं वार्ड की ओर से संकलित सूचना को पंचायत सचिव/अन्य सक्षम कर्मी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कोषांग, दरभंगा को उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय पेंशन योजनाओं यथा-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्ता पेंशन योजना एवं राज्य पेंशन योजनाओं यथा-मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार राज्य नि:शक्ता पेंशन योजना और बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के पेंशनधारियों की सूचना अलग-अलग संधारित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में अक्टूबर माह के तीसरे सोमवार यानि 16 अक्टूबर 2023 को एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह के तीसरे सोमवार को सभी ग्राम पंचायत-वार्ड (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र) में पेंशन दिवस आयोजित करते हुए विहित प्रपत्र में सूचना जिला सामाजिक कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।








