बिरौल देशज टाइम्स डिजिटल डेस्क। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से बिरौल पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिवक्ता गोविंद माधव ने कहा कि प्राधिकार हर उम्र के हर जाति के लोगों को बिना किसी भेदभाव के विधिक सहायता उपलब्ध कराती है। यह अपने मुख्य उद्देश्य समाजिक सौहार्द और गरीबों को कानूनी सेवा प्रदान करने के पथ पर अग्रसर है।






मुकदमा पूर्व मामलों का निपटारा कराकर लोगों को जहां एक ओर समय एवं पैसों की बचत कराता है वहीं, न्यायालयों को मुकदमे के बोझ से भी कम करता है। उन्होंने 13 अगस्त को व्यवहार न्यायालय बिरौल में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया।
प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में बताते हुए कहा कि किसी आपराधिक घटना में एसीड हमले से पीड़ित को प्राधिकार की ओर से 3 से 7 लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने हत्या, बलात्कार, छेड़खानी, अग्निपीड़ित आदि को मिलने वाले मुआवजे का भी जिक्र किया।
कार्यक्रम के दौरान मेडिकल टीम के सदस्य डाक्टर अहमद अली द्वारा मानसिक रोगियों एवं दिव्यांगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया गया। मौके पर पैनल अधिवक्ता सुधा रानी, मुखिया संजय पासवान, सरपंच राजेश कुमार पासवान, पंचायत समिति सदस्य रौशन कुमार सिंह, पीएलवी अभिलाष कुमार चौधरी, गुड्डू चौपाल] एएनएम सुलेखा कुमारी आदि मौजूद थे।








