दरभंगा, देशज टाइम्स अपराध ब्यूरो। अगर आप शराब का धंधा करते हैं और बड़े स्तर पर इसकी खरीद बिक्री करते हैं तो सावधान हो जाइए। वरना आप भी जेल की सलाखों के पीछे लंबे दिनों के लिए जा सकते हैं।
उत्पाद अधिनियम के तहत संजय कुमार सिंह की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या 257/20 के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी शाहपुर निवासी केइलु यादव के पुत्र श्याम यादव को पांच साल की कारावास एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
कुशेश्वरस्थान की पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहपुर गांव में भारी मात्रा में शराब की खेप उतर रही हैं। इसी सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो ट्रैक्टर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया।
यही नहीं श्याम के घर से भी पुलिस ने करीब दो दर्जन विदेशी शराब को बरामद किया था। हालांकि, उस दिन पुलिस को चकमा देते हुए वह फरार हो गया था। सूत्रों का कहना है कि काफी दिनों बाद पुलिस उसे पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेजा। इसकी सुनवाई अदालत में की जा रही थी। बुधवार को आखिरकार न्यायालय ने फैसला सुना दिया।