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25 नवम्बर, 2024
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नवादा के राजौली विधायक प्रकाश वीर को 6 माह की सजा

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वादा जिले के रजौली के राजद विधायक प्रकाशवीर को छह माह की सजा सुनाई गई है।साथ ही एक हज़ार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। यह सजा विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। बताया जाता है कि अपीलीय बेल बॉन्ड पर फ़िलहाल वो मुक्त कर दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में प्रकाशवीर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। बिजली के खंभे पर बड़ी संख्या में पोस्टर मिला था। जिसके आलोक में रजौली थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष नारायण राम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज कुमार अविनाश ने फैसला सुनाया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है। पढ़िए पूरी खबर

वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में प्रकाशवीर बतौर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। बिजली के खंभे पर बड़ी संख्या में पोस्टर मिला था। जिसके आलोक में रजौली थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष नारायण राम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

रजौली थाना में कांड संख्या 114/05 दर्ज किया गया था। अब उसी मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है. बता दें कि नवादा जिले के रजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। अपीलीय बेल बांड पर वे मुक्त कर दिए गए हैं।

बिहार संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम के तहत सजा मिली है। प्रकाशवीर के सजा के बाद नवादा के दूसरे विधायक हैं, जो सजायाफ्ता हुए हैं। इसके पूर्व राजद विधायक के रुप में राजबल्लभ प्रसाद को आजीवन कारावास हुई थी। इसके कारण नवादा विधायक की पद से उनकी छुट्टी भी कर दी गई थी।

चुनाव प्रचार के क्रम में 5 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन रजौली थानाध्यक्ष शिवनारायण राम ने पाया कि प्रकाशवीर ने रजौली थाना मोड़ व गोलाई मोड़ के समीप बिजली के खम्भे व एनएच 31 पर रहे पीपल के पेड़ पर काफी संख्या में चुनाव से संबंधित बैनर व पोस्टर लगवाए हुए थे। तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवनारायण राम ने स्वयं लिखित बयान के आधार पर रजौली थाना कांड संख्या 111/2005 दर्ज किया था। इसमें प्रकाशवीर को अभियुक्त बनाया गया था।

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