Bihar New Rules: बिहार के आम लोगों के लिए अक्टूबर महीने की शुरुआत कई बड़े बदलावों के साथ होने वाली है। 1 अक्टूबर से राज्य में तीन महत्वपूर्ण नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आपकी जेब और जरूरी दस्तावेजों पर पड़ेगा। यदि आप LPG सिलेंडर के उपभोक्ता हैं, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की सोच रहे हैं, या पटना में किसी संपत्ति के मालिक हैं, तो इन नए नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
LPG सब्सिडी पर नया नियम, BAA कराना होगा अनिवार्य
घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा। अगर आप BAA पूरा नहीं करते हैं, तो LPG सिलेंडर की बुकिंग या सप्लाई भले ही बंद न हो, लेकिन आपको मिलने वाली सरकारी सब्सिडी रुक सकती है। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही BAA करा लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी और उनका LPG रिफिल सामान्य तरीके से जारी रहेगा।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में देरी पड़ी तो भुगतना होगा खामियाजा
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े नए प्रावधान भी 1 अक्टूबर से प्रभावी हो रहे हैं। इन नियमों के तहत, जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के अंदर पंजीकरण कराना आसान और मुफ्त रहेगा। इस अवधि के बाद देरी होने पर पंजीकरण की प्रक्रिया और अनुमति दोनों सख्त हो सकती हैं। एक साल से अधिक और दो साल के अंदर पंजीकरण के लिए उपजिलाधिकारी या जिलाधिकारी के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। देरी की स्थिति में निर्धारित जुर्माना और अतिरिक्त अनुमति की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए, जन्म या मृत्यु के बाद प्रमाण पत्र बनवाने में बिल्कुल भी देरी न करें।
पटना में प्रॉपर्टी टैक्स पर बढ़ेगा बोझ, 30 सितंबर आखिरी मौका
अगर आप पटना नगर निगम इलाके में संपत्ति के मालिक हैं और अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, तो 30 सितंबर आखिरी मौका है। 1 अक्टूबर से बकाया संपत्ति कर पर हर महीने 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। पटना नगर निगम ने सभी संपत्ति मालिकों से 30 अक्टूबर तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की है, ताकि उन्हें अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचाया जा सके।
इन नए नियमों का पालन करके बिहार के नागरिक न केवल अपनी जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम कर सकते हैं, बल्कि सरकारी सुविधाओं का लाभ भी बिना किसी बाधा के उठा पाएंगे।

