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Court का बड़ा फैसला: पटना कोचिंग विवाद में रौशन आनंद के करीबियों को झटका, खान सर की किस्मत का फैसला 25 जून को

Patna Coaching Dispute: राजधानी के चर्चित मुसल्लहपुर हाट कोचिंग विवाद में जिला कोर्ट ने ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद के भाई और स्टाफ की जमानत याचिका पर एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) की मांग की है। वहीं, फैजल खान उर्फ खान सर के मामले में अब 25 जून को अगली सुनवाई होगी, जिससे इस हाई-प्रोफाइल मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

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Patna Coaching Dispute: राजधानी पटना में मुसल्लहपुर हाट कोचिंग से जुड़े विवाद ने एक बार फिर गरमाहट पकड़ ली है। ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद के भाई अभिषेक और स्टाफ गौरव को सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मिल पाई। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान निचली अदालत के रिकॉर्ड (एलसीआर) की मांग की है, जिसके बाद अब इस मामले में अगली तारीख पर बहस होगी।

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रौशन आनंद के करीबियों को नहीं मिली राहत

सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की बेंच के समक्ष अभिषेक और गौरव की जमानत पर सुनवाई हुई। एडीजे 33 की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एलसीआर तलब किया। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पहले ही इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर चुके थे। अब निचली अदालत से रिकॉर्ड आने के बाद ही इस मामले में आगे की सुनवाई हो सकेगी। यह फैसला रौशन आनंद के करीबियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल पाई है।

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खान सर की जमानत पर 25 जून को सुनवाई

इसी कोचिंग विवाद से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दो गार्डों की जमानत याचिका पर अब 25 जून को सुनवाई होगी। यह मामला 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए बवाल और फायरिंग से संबंधित है, जिसके बाद खान सर और उनके गार्डों पर आरोप लगे थे। इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी और छात्रों के बीच काफी रोष भी देखा गया था।

जिला कोर्ट ने रौशन आनंद के भाई और स्टाफ की जमानत याचिका पर एलसीआर की मांग की है, जबकि खान सर की जमानत पर सुनवाई की अगली तारीख 25 जून तय की गई है।

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पटना के इस चर्चित कोचिंग विवाद में कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है। जहां एक तरफ रौशन आनंद के भाई और स्टाफ को फिलहाल जमानत नहीं मिल पाई है, वहीं दूसरी ओर खान सर के मामले में आगामी सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस पूरे प्रकरण में क्या रुख अपनाती है और आगे क्या फैसले आते हैं।

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