

बेगूसराय। पैसा लेने के बाद भी मोबाइल नहीं देने के कारण बिहार के बेगूसराय जिला न्यायालय (begusarai court) ने देश के चर्चित ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति को धोखाधड़ी के मामले में हाजिर होने का आदेश दिया है।
बेगूसराय व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को दिया है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति के साथ ही बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक अनूपम कुमार झा को भी हाजिर होना होगा।
न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने यह आदेश नगर थाना के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी परिवादी राजन कुमार की ओर से दाखिल परिवाद पत्र में धोखाधड़ी का आरोप सत्य होने के बाद यह आदेश दिया है।
मामले को लेकर परिवादी राजन का कहना है कि उन्होंने सैमसंग मोबाइल ऑनलाइन खरीदने के बाद 17 हजार 799 रूपया फ्लिपकार्ट को ट्रांसफर किया। इसके लिए अपने पुत्र के बंधन बैंक एक बचत खाता से पैसा भेजा था। लेकिन पैसा लेने के बाद भी फ्लिपकार्ट ने मोबाइल नहीं भेजा।
इसकी शिकायत जब कंपनी को ईमेल से किया गया था, पैसा नहीं मिलने की बात कही गई। जबकि बंधन बैंक के जागीर मोहल्ला बेगूसराय शाखा प्रबंधक का कहना था कि पैसा भेज दिया गया।
मामले का हल नहीं होने के बाद फ्लिपकार्ट एवं बंधन बैंक को वकील के माध्यम से नोटिस भेजी गई तो दोनों में किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। परेशान होकर राजन ने आरबीआई तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से गुहार लगाई। जिसमें संज्ञान लेकर पीएमओ से जवाब आया कि मामले को संबंधित बंधन बैंक को भेज दी गई, आप बैंक से संपर्क करें। इसके बाद भी तुम बैंक प्रबंधक ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा लगातार कहते रहे की पैसा फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक खाता में ट्रांसफर हो गया है।
काफी कोशिश के बाद भी जब मोबाइल या पैसा नहीं मिला तो उन्होंने बेंगलुरु फ्लिपकार्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में पदस्थापित सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति तथा कॉलेजियट स्कूल रोड जागीर मोहल्ला बेगूसराय के बंधन बैंक शाखा प्रबंधक अनुपम कुमार झा के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला न्यायालय में दर्ज कराया है। इसी परिवाद पत्र की सुनवाई के दौरान धोखाधड़ी को सत्य पाठक न्यायालय ने दोनों को हाजिर होने का आदेश दिया है।








