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मार्च, 10, 2026
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विकास मित्र रखेंगे गरीबों का ख्याल, जोड़ेगे सरकारी योजनाओं से

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देशज टाइम्स | Highlights -

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विकास मित्र रखेंगे गरीबों का ख्याल, जोड़ेगे सरकारी योजनाओं से

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आकिल हुसैन मधुबनी देशज टाइम्स ब्यूरो। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ शंकर शरण ओमी की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय विकास मित्रों की बैठक हुई। एसडीओ ने बताया कि सरकार इस योजना को प्रखंड विकास मित्रों को अपने पंचायत में लाभार्थियों को पहुंचाने की बात कही। सरकार के इस योजना को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। बैठक में कई बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। एसडीओ ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए गरीब परिवारों के लिए ये योजना लाई है। इसमें तीन व चार चक्का वाहन लाभार्थी खरीद सकते हैं। सरकार की ओर से एक लाख तक सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण विकास मित्रों के साथ बैठक कर प्रत्येक पंचायत में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जयनगर अनुमंडल के बासोपट्टी, लदनियां व जयनगर प्रखंड में कुल 96 लाभार्थियों के आवेदन को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के 225 लाभार्थियों को चयनित करना था लेकिन अब तक 40 प्रतिशत लाभार्थियों को ही चिन्हित किया गया है। आज विकास मित्रों के साथ बैठक कर पंचायत के लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई है। लदनियां में  75 में 27 फार्म में  अनुसूचित जाति के 45 में तेरह अत्यंत पिछड़ी जाति में तीस में बारह आवेदन ही जमा हुए। जयनगर में अनू सूचित जाति में 42 में 26 अत्यंत पिछङी जाति में तीस में 17 व बासोपट्टी में अनुसूचित जाति में 45 में 19 व अत्यंत पिछङी जाति के लिए तीस में सात आवेदन ही लाभार्थियों की ओर से जमा किया गया। एसडीओ ने बताया कि किसी लाभार्थियों को आवेदन में कोई त्रुटि हो गयी है तो वैसे लाभार्थी अपना दावा आपत्ति 28 नवंबर से सात दिसंबर तक जयनगर अनुमंडल कार्यालय समय में आवेदन दे सकते हैं।

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ये लोग ले सकते हैं लाभ….

अनुमंडल दाधिकारी ने बताया कि लाभार्थियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थियों के पास पूर्व से कोई भी कामरसियल वाहन नहीं होना चाहिए। लाभार्थी किसी सरकारी पर नही होगा। आवासीय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ देना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र के साथ वैसे लाभार्थियों को ईबीसी देना होगा। इस योजना के लाभ के लिए उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए। इस योजना के लाभ लेने वाले व्यक्ति को योग्यता अनिवार्य नहीं साथ ही इस योजना के लाभ लेने वाले लाभार्थियों को चार लाख तक का वाहन खरीद सकता है। इसमें सरकार एक लाख तक सब्सिडी देगी। बैठक में अनुमंडल के तीनों प्रखंड के विकास मित्रों ने भाग लिया।

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