

Public Provident Fund: भारत में लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और टैक्स-फ्री बचत योजनाओं की बात आती है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) का नाम सबसे ऊपर होता है। यह एक ऐसी सरकारी योजना है जो न सिर्फ आपके पैसे को सुरक्षित रखती है, बल्कि आकर्षक ब्याज और टैक्स में छूट के साथ एक मजबूत वित्तीय भविष्य बनाने का अवसर भी देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लोकप्रिय स्कीम में एक व्यक्ति कितने खाते खोल सकता है? आज हम PPF से जुड़े सभी महत्वपूर्ण नियमों और फायदों को विस्तार से जानेंगे।
Public Provident Fund: क्या एक से ज्यादा खाते खोलना संभव है? जानें PPF के फायदे और नियम
Public Provident Fund: आकर्षक ब्याज दर और 15 साल की मैच्योरिटी
PPF भारत की सबसे पसंदीदा लॉन्ग-टर्म सेविंग्स स्कीमों में से एक है। इसकी लोकप्रियता के कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं:
- सरकारी सुरक्षा: आपके पैसे की पूरी सुरक्षा और गारंटीड रिटर्न।
- टैक्स लाभ: आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट।
- टैक्स-फ्री ब्याज: इस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है।
- आकर्षक ब्याज दर: वर्तमान में (जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के लिए) सालाना 7.1 प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज दर।
- लचीला निवेश: हर साल न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश की सुविधा।
- दीर्घकालिक लाभ: 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ मजबूत वित्तीय भविष्य का निर्माण।
आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह स्कीम 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती है। एक उदाहरण से समझते हैं: यदि आप हर साल अपने PPF खाते में 1 लाख रुपये जमा करते हैं, तो 15 सालों में आपकी कुल जमा राशि 15 लाख रुपये होगी। 7.1 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर, आपको कुल 12 लाख 12 हजार 139 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस प्रकार, मैच्योरिटी पर आपको कुल 27 लाख 12 हजार 139 रुपये प्राप्त होंगे। PPF के इन ढेर सारे फायदों को जानने के बाद, यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या एक व्यक्ति एक से अधिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकता है?
एक से अधिक PPF खाते खोलने के नियम और परिणाम
भारत सरकार के नियमों के अनुसार, चाहे वह बैंक हो या पोस्ट ऑफिस, पूरे देश में आपके नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट होना चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 2019 स्पष्ट रूप से बताती है कि कोई भी व्यक्ति फॉर्म-1 भरकर PPF अकाउंट खोल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट वैध होगा। इस स्कीम के तहत एक से अधिक व्यक्तिगत PPF अकाउंट खोलने की कोई अनुमति नहीं है। इसके अलावा, संयुक्त PPF अकाउंट (Joint PPF Account) भी इस योजना में स्वीकार्य नहीं हैं। ये सभी नियम वित्त मंत्रालय के तहत नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तार से बताए गए हैं।
चूंकि PPF अकाउंट आपके पैन (PAN) कार्ड से जुड़ा होता है, इसलिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान एक से अधिक खाते होने का आसानी से पता लगाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के कई PPF अकाउंट पाए जाते हैं, तो अतिरिक्त खातों को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे खातों में जमा की गई राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी, और केवल एक ही खाता चालू रखने की अनुमति होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
नाबालिग बच्चों के लिए PPF खाते:
नियमों के अनुसार, माता-पिता या कानूनी अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चे या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के नाम पर PPF अकाउंट खोलने की अनुमति है। हालांकि, यहां भी यह नियम लागू होता है कि एक नाबालिग बच्चे के नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट खोला जा सकता है।
स्कीम के नियमों के तहत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करना अनिवार्य है। यह कुल 1.5 लाख रुपये की सीमा सभी PPF खातों (व्यक्तिगत और नाबालिग के नाम पर) पर लागू होती है। PPF स्कीम का मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि की अनुशासित बचत को बढ़ावा देना है, इसीलिए इसमें रियल-टाइम बिजनेस – टेक्नोलॉजी खबरों के लिए यहां क्लिक करें निवेश की सीमा तय की गई है। यदि कोई निवेशक इस सीमा से अधिक निवेश करना चाहता है, तो उसे अन्य निवेश विकल्पों पर विचार करना होगा। यह एक सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश का बेहतरीन विकल्प है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।


