Bihar Education: बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को शनिवार के स्कूलों के समय सारणी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति जिला स्तर पर अलग से कोई निर्देश जारी न किया जाए। यह निर्देश तब जारी किया गया, जब विभाग को पता चला कि कुछ जिलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना शनिवार को स्कूल संचालन के संबंध में अलग-अलग निर्देश दिए जा रहे थे।
शनिवार के स्कूल शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं
विभाग के मुताबिक, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को शनिवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित करना अनिवार्य है। इस मौजूदा शनिवार स्कूल शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि डीईओ को अपने संबंधित जिलों में विभाग के निर्देशों का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आदेश के बाद विशेष सचिव धर्मेंद्र कुमार ने सभी डीईओ को यह निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शनिवार को स्कूलों के संचालन के संबंध में कोई भी जिला-स्तरीय संशोधन विभाग की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य भर के सभी स्कूल शनिवार को एक ही समय पर संचालित हों। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य बिहार में स्कूल के समय के कार्यान्वयन में एकरूपता बनाए रखना है।
यह कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए उठाया गया है। इससे छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमेय शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित होगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।







