Darbhanga Court: एक आपराधिक मामले में दरभंगा सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी अमित कुमार आर्यन की अदालत ने कमतौल निवासी पति-पत्नी निवास पाण्डेय और किरण पाण्डेय को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत तीन माह के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष का संचालन सहायक अभियोजन पदाधिकारी विनय रंजन ने किया। सूचिका के अधिवक्ता कुमार उत्तम ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा।
क्या था पूरा मामला?
यह पूरा मामला 5 दिसंबर 2022 को घटित एक घटना से संबंधित है। कमतौल निवासी गोपाल प्रसाद की पत्नी ने इस घटना के संबंध में कमतौल थानाकांड संख्या 301/22 दर्ज कराया था। इसी मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को श्री आर्यन की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
न्यायपालिका का कड़ा संदेश
इस फैसले के माध्यम से न्यायपालिका ने अपराध करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। कोर्ट का यह निर्णय दर्शाता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा। यह फैसला समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगा और पीड़ितों को न्याय मिलने का भरोसा दिलाएगा।







