22 नवंबर को खत्म हो रहे अनलॉक-8 से पहले शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। ताजा गाइडलाइन के अनुसार शादी की सूचना कम से कम 3 दिन पहले थाने में देनी होगी। वहीं, श्राद्ध कार्यक्रम में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। वैसे राज्यों जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां से बिहार आने वालों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा।
सभी जिलों के डीएम को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों को और सख्त कर सकते हैं। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना से बचाव के उपायों के साथ दुकानें और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुलेंगे। गाइडलाइन के तहत दुकान आदि में सभी को मास्क पहनना होगा। काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा। टीका ले चुके ही व्यक्तियों को ही काम पर रखा जा सकता है।
गाइडलाइन के तहत सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय (पहली से बारहवीं कक्षा तक) सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। आंगनबाड़ी केन्द्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) भी खोले जा सकेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाएं मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेंगी। कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकते हैं।
आयोजनों के लिए लेनी होगी अनुमति
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से आयोजित किए जाएंगे। वहीं सभी धार्मिक स्थल भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सामान्य रूप से होगा।
बाहर से आनेवालों की होगी कोरोना जांच
बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत वैसे राज्यों, जहां कोरोना के मामले अधिक हैं, वहां से बिहार आनेवालों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। वैसे लोग इससे मुक्त होंगे जिनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होगी।
जानिए, अभी तक क्या है गाइडलाइन
- दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा। केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
- सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, पहली से बारहवीं कक्षा तक के विद्यालय सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) खोले जा सकेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाएं कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के साथ आयोजित की जाएंगी। सभी कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ कम-से-कम 3 दिन पूर्व देनी होगी।
- सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने का पालन हो। राजगीर में अवस्थित कुण्ड भी आम जनता के निमित्त खुले रहेंगे। कुण्ड में स्नान के लिए रैपिड एण्टीजन टेस्ट कराई जाएगी। 72 घंटों का RTPCR निगेटिव जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो, उसे जांच से छूट मिलेगी।
- सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता के 50% उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स काम्पलेक्स खोले जा सकेंगे। सभी सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा।
जिन जिलों में अभी भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां से वायुयान, रेल, ट्रकों और अन्य वाहनों से राज्य में आने वाले यात्रियों की जांच करवाई जाएगी। इस जांच में उन लोगों को छूट रहेगी जिनके पास 72 घंटे पहला की RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट होगी।
Bihar Unlock 8 22 नवंबर को हो जाएगा खत्म
Bihar Unlock 8 Guidelines के तहत बिहार में अनलॉक 8 की घोषणा की गई थी। यह 22 नवंबर को खत्म हो रही है। इसमें कई तरह की छूट दी गई है। सरकार ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि बारात निकालने और डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी पर बारातियों और श्राद्ध में शामिल होने वालों की संख्या में छूट दी गई है।

















