बिरौल देशज टाइम्स डिजिटल डेस्क। पंचायत चुनाव के दौरान थाना क्षेत्र के सुपौल पंचायत में दो पक्षों के बीच रोड़ेबाजी कर चुनाव कार्य प्रभावित करने के मामले में एसडीपीओ मनीष चन्द्र चौधरी ने कांड के पर्यवेक्षण के क्रम में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से आईओ को सभी 16 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया है।






असमें जमानतीय धारा होने के कारण अनुसंधानक की ओर से नामजद लोगों के विरुद्ध घारा 41 की कार्रवाई गई है। पुनि सह थानाध्यक्ष ब्रहमदेव सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान सुपौल पंचायत में गठित बूथ संख्या 306 ,307 पर असमाजिक तत्वों की ओर से रोड़ेबाजी की गई थी।
चुनाव कार्य प्रभावित किया गया था। इसके संबंध में बिरौल थाना में 24 नवंबर 2021 को कांड संख्या 298/21 दर्ज की गई थी। साथ ही विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस समय के तीन मुखिया प्रत्याशी और अन्य के विरुद्ध अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में घारा 107 की कार्रवाई भी की गई थी।
थानाध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि कांड संख्या 298/21 में सभी 16 नामजद आरोपियों को व्यवहार न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत लेनी होगी।








