
आकिल हुसैन, मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने शुक्रवार को स्थानीय वाटसन उच्च विद्यालय स्थित एकलव्य हॉल में श्रम संसाधन विभाग की ओर से आयोजित श्रम अधिकार दिवस पर एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का उदघाटन दीप प्रज्वलित कर किया।प्रशिक्षण शिविर में जिले के सभी पंचायतों से एक-एक श्रमिकों का चयन कर विभागीय योजनाओं यानी बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार व शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं,बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम,बाल श्रमिकों के
लिए पुनर्वास कार्यक्रम व विभिन्न श्रम अधिनियमों यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948, बाल व किशोर श्रम (प्रति.व उ.) अधिनियम 1986, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 इत्यादि की जानकारी दी गयी। डीएम ने बताया कि बिहार भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिकों को बोर्ड में निबंधन कराना आवश्यक है। निबंधित निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में चार लाख, स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में

एक लाख, पुत्री की विवाह के लिए पचास हजार, भवन मरम्मति के लिए बीस हजार, औजार क्रय के लिए पंद्रह हजार, चिकित्सा सहायता प्रतिवर्ष तीन हजार, मातृत्व लाभ दस हजार का अनुदान दिया जाता है। मौके पर सहायक समाहर्ता प्रशिक्षु कुमार गौरव,सहायक श्रमायुक्त दरभंगा नीरज नयन, श्रम अधीक्षक मधुबनी कुमार आलोक रंजन, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अशोक कुमार समेत ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में अन्य लोगों ने भाग लिया।









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