Bhagalpur Boat Safety: विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बाधित होने के बाद भागलपुर में गंगा घाटों से नावों का परिचालन बढ़ गया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
डीएम की ओर से जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के तहत नावों के सुरक्षित परिचालन और संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम पर जोर दिया गया है। इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, अग्निशमन कर्मियों, आपदा मित्रों और चिकित्सा दलों को निर्देशित किया गया है।
जिला प्रशासन, भागलपुर आम नागरिकों से अपील करता है कि वे नावों से यात्रा के दौरान निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करें, नाव की क्षमता से अधिक यात्रियों के सवार होने का विरोध करें तथा किसी भी असुरक्षित स्थिति की सूचना तत्काल संबंधित पदाधिकारी को दें। जिला प्रशासन भागलपुर यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, Bhagalpur Boat Safety के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए हैं, जिनका पालन सभी नाव संचालकों और प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए अनिवार्य होगा।
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के एक पिलर में दरार और सरिया बाहर दिखने से चिंता बढ़ गई है, जबकि पुल पर पुनर्स्थापन कार्य जारी है। स्टील गर्डर लॉन्चिंग के दौरान दलदली मिट्टी में क्रेन फंसने से काम में देरी हो रही है, लेकिन अधिकारी मरम्मत का आश्वासन दे रहे हैं।
नावों के सुरक्षित परिचालन के लिए 12 कड़े निर्देश
नावों के परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने निम्नलिखित प्रमुख निर्देश जारी किए हैं:
| निर्देश संख्या | सुरक्षा संबंधी निर्देश |
|---|---|
| 1 | घाटों पर सतत निगरानी और बैरिकेडिंग: बियाडा घाट, जान्हवी चौक सहित सभी संबंधित घाटों पर यात्रियों के चढ़ने-उतरने के दौरान विशेष सतर्कता। क्षमता से अधिक यात्रियों को नाव पर सवार नहीं किया जाएगा। |
| 2 | प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति: दंडाधिकारी, होमगार्ड, अग्निशमन सेवा के कर्मी, आपदा मित्र, पुलिस बल निर्धारित स्थलों पर उपस्थित रहकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। |
| 3 | यात्रियों को सुरक्षा संबंधी निर्देश: यात्रियों को सुरक्षित बैठने, अनावश्यक रूप से रेलिंग के निकट नहीं जाने और नाव में अनावश्यक रूप से घूमने से बचने की सलाह दी जाएगी। |
| 4 | रेलिंग, जाली और अन्य सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण: प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रतिदिन नावों और बोट का निरीक्षण करेंगे। कमी पाए जाने पर तत्काल मरम्मत कराई जाएगी, गंभीर खामी पर परिचालन बंद रहेगा। |
| 5 | लाइफ जैकेट और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता: प्रत्येक नाव और बोट पर पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होंगे। सुरक्षा उपकरणों के अभाव में परिचालन नहीं होगा। |
| 6 | गंभीर रूप से बीमार और जोखिमग्रस्त व्यक्तियों के परिवहन पर विशेष सतर्कता: गर्भवती महिलाओं (विशेषकर अंतिम तिमाही में) और अत्यधिक अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए विशेष सावधानी और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था। |
| 7 | चिकित्सा दल की उपस्थिति और आपातकालीन व्यवस्था: सभी संबंधित घाटों पर चिकित्सक, चिकित्सा पदाधिकारी, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस कर्मियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। |
| 8 | नए नाव और बोट के परिचालन पर नियंत्रण: नए नाव या बोट का परिचालन आवश्यक वैधानिक अनुमति, तकनीकी जांच और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन की पुष्टि के बाद ही होगा। |
| 9 | उपस्थिति पंजी और निरीक्षण अभिलेखों का संधारण: प्रत्येक घाट पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों की दैनिक उपस्थिति, निरीक्षण की तिथि, पाई गई कमियों और उनके निराकरण का विवरण अभिलेखों में संधारित किया जाएगा। |
| 10 | फोटोग्राफी और साक्ष्य का संधारण: सुरक्षा व्यवस्था, नावों की स्थिति, बोडिंग व्यवस्था, कर्मियों की उपस्थिति और निरीक्षण से संबंधित आवश्यक फोटोग्राफ आधिकारिक समूह में साझा किए जाएंगे। |
| 11 | सुरक्षा संबंधी कमियों का त्वरित निराकरण: निरीक्षण के दौरान किसी भी सुरक्षा संबंधी कमी, तकनीकी समस्या या अव्यवस्था पाए जाने पर तत्काल सूचित कर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। |
| 12 | घाटों पर साफ-सफाई और स्वच्छता: सभी संबंधित घाटों पर नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यात्रियों को स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिले। |
ये निर्देश Vikramshila Setu पर यातायात बाधित होने से उत्पन्न स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों को इन निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुपस्थिति, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन या दुर्घटना की आशंका से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार जवाबदेही निर्धारित करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी असुरक्षित स्थिति की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारी को दें।








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