लहेरियासराय, देशज टाइम्स। व्यवहार न्यायालय के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सहदेव सहनी का अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दिया है।
स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि पूर्व में भी दो अभियुक्त देव लाल सहनी और दशरथ सहनी का अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गया है। उन्होंने कहा कि 13 मई 2022 की रात्रि में बालिका को जबरन घर से उठाकर ले जाने के पश्चात सामूहिक दुष्कर्म किया।
इस जघन्य अपराध मामलें की प्राथमिकी संख्या-34/22 महिला थाना लहेरियासराय दरभंगा में बालिका को अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की अपराध धाराएं समेत पॉक्सो एक्ट में दर्ज की गई। इसमें दशरथ सहनी, धमेंद्र सहनी, देव लाल सहनी, सहदेव सहनी, ओम सहनी के विरुद्ध मामला दर्ज कराई गई। अदालत ने मामलें की गम्भीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया।
इधर, दरभंगा व्यवहार न्यायालय का द्वितीय बिशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी श्याम यादव को शराब कारोबार की जुर्म में सजा सुनाई है।
स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि अदालत ने जीओ वाद सं.1006/20 का बिचारण पश्चात कोर्ट ने अभियुक्त यादव को पांच वर्षों का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर जुर्मी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।