Bihar Legislative Council Election: दरभंगा, बिहार: बिहार विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 की घोषणा के साथ ही दरभंगा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा-163 लागू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत 29 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही, राजनीतिक दलों और आम जनता के लिए कई नए नियम और प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त-सह-निर्वाची पदाधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद, जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिलाधिकारी कौशल कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता और चुनाव प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया।
नामांकन से मतगणना तक: यह है पूरा चुनावी कार्यक्रम
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, 05-दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पूरी प्रक्रिया इन तिथियों पर संपन्न होगी:
| कार्य | तिथि |
|---|---|
| अधिसूचना जारी | 29 सितंबर 2026 |
| नामांकन की अंतिम तिथि | 06 अक्टूबर 2026 |
| नामांकन पत्रों की संवीक्षा | 07 अक्टूबर 2026 |
| अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि | 09 अक्टूबर 2026 |
| मतदान | 23 अक्टूबर 2026 |
| मतगणना | 27 अक्टूबर 2026 |
नामांकन पत्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण नियम
चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ आवश्यक शर्तें तय की गई हैं। अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, साथ ही बिहार राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जिसकी गणना संवीक्षा की तिथि (07 अक्टूबर 2026) के आधार पर की जाएगी। नामांकन के बाद निर्धारित प्रपत्र में शपथ/प्रतिज्ञान लेना भी अनिवार्य है, जिसे नामांकन की अंतिम तिथि तक पूरा करना होगा।
- नामांकन शुल्क: सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5,000 रुपये।
- संवीक्षा के दौरान उपस्थिति: अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, एक प्रस्तावक और अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं।
मतदान केंद्र और आचार संहिता की सख्ती
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 43 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 34 मूल और 09 सहायक केंद्र शामिल हैं। वहीं, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 32 मूल मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचन संबंधी प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने स्पष्ट किया, ‘निर्वाचन गतिविधियों के कारण विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का Academic Calendar प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्कूल/कॉलेज प्रबंधन की अनुमति एवं अनापत्ति से संबंधित आवश्यक प्रावधानों का पालन किया जाना होगा।’
धारा 163 लागू: इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
जिला दण्डाधिकारी कौशल कुमार ने 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान के मद्देनजर संपूर्ण दरभंगा जिले में बीएनएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक या अधिकतम 60 दिनों तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।
- सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित है।
- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
- रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
- किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो या अन्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन और व्हाट्सऐप, एसएमएस, सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से विधि-विरुद्ध संदेशों का प्रसार प्रतिबंधित है।
- धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले कार्यों पर रोक रहेगी।
- मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने की अनुमति नहीं होगी।
- प्रचार में प्रदूषण फैलाने वाली सामग्री और प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग वर्जित है। Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021 का पालन अनिवार्य है।
- निर्वाचन गतिविधियों में बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा।
- सार्वजनिक रूप से आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा या अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन प्रतिबंधित है।
- चुनाव प्रचार में वाहनों का उपयोग सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के बाद ही होगा। नाम निर्देशन स्थल के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 03 वाहन अनुमन्य होंगे। मतदान के दिन एक वाहन में चालक सहित अधिकतम 05 व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे।
- रोड शो में अधिकतम 10 वाहनों का काफिला हो सकेगा, जिसमें वाहनों के बीच 100 मीटर की दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा।
यह निषेधाज्ञा पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी-विवाह, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में मरीज के साथ जाने वाले व्यक्ति, छात्र-छात्राएं, सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल, शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, सिख धर्मावलंबियों की कृपाण और धार्मिक व्यक्तियों के परंपरानुसार धारित शस्त्र पर लागू नहीं होगी। जिला दण्डाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पढ़िए विस्तार से
05-दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन कार्यक्रम की दी गई जानकारी, 29 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना
प्रमंडलीय सभागार, दरभंगा में निर्वाची पदाधिकारी, 05-दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-सह-आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा की अध्यक्षता में बिहार विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
इस दौरान आयुक्त ने उपस्थित पत्रकारों एवं संवाददाताओं को निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं निर्धारित कार्यक्रम से अवगत कराया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आयुक्त ने बताया कि बिहार विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 05-दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप संपन्न कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन के लिए 29 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा 07 अक्टूबर 2026 को की जाएगी। वहीं, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।
आयुक्त ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा तथा 27 अक्टूबर 2026 को मतगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं नियमों के अनुरूप संपन्न कराई जाएंगी।
उन्होंने नामांकन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नाम निर्देशन पत्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।
उन्होंने संबंधित सभी अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन से जुड़े पक्षों से निर्धारित समय-सारणी एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की।
आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आयोग के निर्देशों के अनुरूप दायित्वों का निर्वहन करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से भी निर्वाचन संबंधी आधिकारिक सूचनाओं को प्राथमिकता के साथ प्रसारित करने तथा मतदाताओं एवं निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े लोगों तक सही एवं प्रमाणिक जानकारी पहुंचाने में सहयोग की अपेक्षा की।
इस अवसर पर जिलाधिकारी, दरभंगा कौशल कुमार, सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, आयुक्त के सचिव सुशील कुमार मिश्रा, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा अविनाश चंद्र, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा आकाश ऐश्वर्य, सहायक योजना पदाधिकारी सुश्री प्रीति कुमारी सहित संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
दरभंगा, 23 सितंबर 2026 :-
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के संबंध में जारी प्रेस नोट के आलोक में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 05-दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन को लेकर 29 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर 2026, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 07 अक्टूबर 2026, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर 2026, मतदान की तिथि 23 अक्टूबर 2026 तथा मतगणना की तिथि 27 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के लिए भारत का नागरिक होना तथा बिहार राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए तथा आयु निर्धारण के लिए संवीक्षा (Scrutiny) की तिथि को आधार माना जाएगा।
नामांकन के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में शपथ/प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य होगा तथा यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक पूर्ण की जानी है।
नाम निर्देशन शुल्क सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए 10,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थी के लिए 5,000 रुपये निर्धारित है।
संवीक्षा के समय अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, एक प्रस्तावक तथा अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 43 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 34 मूल मतदान केंद्र तथा 09 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं।
वहीं, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 32 मूल मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन संबंधी प्रेस नोट जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा सभा, रैली, वाहनों, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, लाउडस्पीकर, हेलीकॉप्टर एवं हेलीपैड आदि के उपयोग के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। कोई भी अनुमति पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर निर्गत की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार-प्रसार समाप्त हो जाएगा। प्रचार अवधि की समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के राजनीतिक पदाधिकारियों/Political Functionaries की उपस्थिति पर नियमानुसार पाबंदी रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन संबंधी प्रेस नोट जारी होने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127(क) के तहत पोस्टर, पंपलेट एवं अन्य निर्वाचन प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में विनियमन प्रभावी हो गया है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुद्रित पोस्टर, पंपलेट, बैनर आदि पर मुद्रक का नाम, प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रत्येक पोस्टर/पंपलेट के मुद्रण के संबंध में प्रपत्र ‘क’ एवं ‘ख’ में मुद्रक/प्रकाशक द्वारा आवश्यक घोषणा/सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन गतिविधियों के कारण विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का Academic Calendar प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्कूल/कॉलेज प्रबंधन की अनुमति एवं अनापत्ति से संबंधित आवश्यक प्रावधानों का पालन किया जाना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों का उपयोग सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा।
नाम निर्देशन स्थल के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 03 वाहन ही अनुमन्य होंगे।
मतदान के दिन एक वाहन में अधिकतम 04+01, अर्थात चालक सहित कुल 05 व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे।
जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों एवं संबंधित पदाधिकारियों से निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की।
बैठक में सहायक समाहर्ता सुश्री कल्पना रावत, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मो.जमाल हसन, मुकुंद चौधरी, मिथिलेश चौधरी, देवेंद्र कुमार झा, गगन कुमार झा, अनिल कुमार झा, बैद्यनाथ यादव, विनय कुमार पासवान, सत्यनारायण पासवान, दुर्गानंद महावीर नायक आदि उपस्थित थे।
समाहरणालय, दरभंगा।
(जिला जन-सम्पर्क कार्यालय)
*दिनांक – 23/09/2026*
प्रेस विज्ञप्ति – 06
*बिहार विधान परिषद् निर्वाचन-2026 को लेकर दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा लागू*
*23 अक्टूबर को मतदान के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने बीएनएस की धारा-163 के तहत जारी किया आदेश*
दरभंगा, 23 सितंबर 2026 :-
जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार, भा.प्र.से. ने आदेश जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए बिहार विधान परिषद् के *दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन-2026* की घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार *23 अक्टूबर 2026* को मतदान कराया जाना है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा जनसभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन एवं चुनाव प्रचार किए जाने की संभावना को देखते हुए विधि-व्यवस्था, लोक शांति एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा-163 के तहत संपूर्ण दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा लागू की है। *यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक,जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।*
*निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान*
* राजनीतिक प्रयोजन से किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग *सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।*
*पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों* के एकत्र होकर सभा, जुलूस, बैठक अथवा धरना-प्रदर्शन करने तथा लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
* ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग *रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित* रहेगा।
* किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो अथवा अन्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं विधि-विरुद्ध या आपत्तिजनक संदेशों का व्हाट्सऐप, एसएमएस, सोशल मीडिया अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसार प्रतिबंधित रहेगा।
* धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा तथा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले कार्यों पर रोक रहेगी।
* मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन देने की अनुमति नहीं होगी।
* राजनीतिक प्रचार में प्रदूषण फैलाने वाली सामग्री एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा *Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021* के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
* निर्वाचन संबंधी गतिविधियों एवं प्रचार-प्रसार में *बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम* के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
* सार्वजनिक रूप से आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा अथवा मानव शरीर के लिए घातक किसी अन्य हथियार का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
* चुनाव प्रचार में वाहनों का उपयोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा। *रोड शो में अधिकतम 10 वाहनों का काफिला* हो सकेगा तथा वाहनों के बीच *100 मीटर की दूरी* बनाए रखना आवश्यक होगा।
* नामांकन के दौरान व्यक्तियों एवं वाहनों की संख्या सहित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी सीमाओं एवं दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
* भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता, *बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1985* तथा अन्य लागू कानूनों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
*इन पर लागू नहीं होगी निषेधाज्ञा*
पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी-विवाह एवं बारात, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में मरीज के साथ जाने वाले व्यक्ति, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राएं तथा कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे।
इसी प्रकार, शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र, सिख धर्मावलंबियों द्वारा परंपरानुसार धारण की जाने वाली कृपाण तथा धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परंपरानुसार धारित शस्त्र भी निषेधाज्ञा के दायरे से बाहर होंगे। शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुलूस/सभा भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से कराने तथा सार्वजनिक स्थलों पर आदेश की प्रति चिपकाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, संबंधित पुलिस निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों को आदेश की जानकारी स्टेशन डायरी में अंकित करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
*आदेश का उल्लंघन किए जाने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।








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