Darbhanga News: शादी की नीयत से एक नाबालिग लड़की के अपहरण के गंभीर मामले में आरोपी अंशु कुमार उर्फ अंशु सिंह को दरभंगा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अंशु कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

नाबालिग के अपहरण का गंभीर आरोप
अभियुक्त अंशु कुमार उर्फ अंशु सिंह पर सकतपुर थानाकांड सं.04/26 के तहत आरोप है कि उसने अपने मामा के सहयोग से घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। यह घटना सकरी थानाक्षेत्र के नीमा गांव की है, जहां से अंशु कुमार निवासी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ अपने मामा के सहयोग से घर में घुसकर अपहरण कर ले जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
अब आरोपी के पास क्या विकल्प?
अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी अंशु कुमार उर्फ अंशु सिंह के पास अब दो ही मुख्य विकल्प बचे हैं। उसे या तो संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करना होगा और नियमित जमानत के लिए आवेदन करना होगा, या फिर वह इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगा सकता है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामले की गंभीरता और आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए, जिसके बाद अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।








