लहेरियासराय, देशज टाइम्स। ग्यारह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दरभंगा जिले के धनश्यामपुर थाना क्षेत्र के नारी गांव निवासी मो. अतिक को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर की कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया।
स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित के अनुसार नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला 1 जुलाई 2019 का है। जिसकी प्राथमिकी महिला थाना में कांड संख्या-53/19 कराया गया। जिसका जीआर केस नंबर-33/2019 है। इस मामले में 21 अक्टूबर 19 को संज्ञान लिया गया।






जानकारी के अनुसार, छह जनवरी 20 को आरोप गठन कर अभियोजन की ओर से 7 गवाहों की गवाही एवं 6 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। गवाहों को ससमय न्यायालय में उपस्थित कराने में स्पीडी ट्रायल प्रभारी रंजन कुमार का बहुत सहयोग रहा।बहसोपरांत पॉक्सो एक्ट का विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने दुष्कर्मी अभियुक्त मो. अतिक को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 11 को सुनवाई होगी।







