
संजय कुमार राय, देशज टाइम्स अपराध ब्यूरो। अगर आप शराब के धंधे में लिप्त हैं तो सावधान हो जाइए। वरना पकड़े गये तो आपकी जिंदगी के साथ भी यही होने वाला हैं।
जी हां, अवैद्य शराब बेचने के मामले में बहेड़ा थाना में दर्ज कांड (296/21) के आलोक में न्यायालय ने मकरमपुर गांव निवासी कुशे चौधरी के पुत्र कृष्ण कांत चौधरी को पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक लाख जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई हैं।
जानकारी के अनुसार, पांच दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि मकरमपुर गांव निवासी कृष्ण कांत चौधरी अवैध रूप से शराब बेचते हैं। होम डिलीवरी भी करते हैं। पुलिस को यह भी सूचना मिली थी कि घर के पीछे जलकुंभी में उन्होंने शराब जमा कर रखा है।
इसी सूचना पर डीएसपी एवं थानाध्यक्ष ने पुअनि बिंदेश कुमार सिंह को छापेमारी करने का आदेश दिया। पुअनि बिंदेश ने मकरमपुर गांव पहुंचकर कृष्ण कांत को गिरफ्तार करते हुए घर के पीछे जलकुंभी को सर्च करवाया।
उक्त जलकुंभी से पुलिस ने तीन बोरा शराब बरामद किया। इसी मामले में कृष्ण कांत पर बहेड़ा थाना में मामला दर्ज हुआ था जिस आलोक में न्यायालय ने सजा सुनाई हैं। इससे पूर्व भी इसी थाना में कृष्ण कांत के विरूद्ध दो मामले क्रमशः 297/19 एवं 372/20 दर्ज थे। दोनों मामले शराब से ही जुड़े थे। इस कारण उत्पाद अधिनियम के तहत मामले दर्ज हुये थे।






