Darbhanga News | सिमरी में महिला की हत्या मामले में Sessions Judge Ramakant का बड़ा फैसला, रामदेव सदा दोषी करार दिया है जहां First Additional District and Sessions Judge Ramakant की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
Darbhanga News | शास्त्री चौक के निकट खेत से मिली थी महिला की लाश
दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक के निकट महिला की हत्या कर शव को फेंकने के जुर्म में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत की अदालत (First Additional District and Sessions Judge Ramakant) ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। जहां, 3 सितंबर 2011 को शास्त्री चौक के निकट भवेश उपाध्याय के खेत से एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। मामले में, चौकीदार के बयान पर केसी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया था। आज इस मामले में हत्यारे को दोषी करार दिया गया है।






Darbhanga News | हत्या मामले में रामदेव सदा दोषी करार अब सजा पर अंतिम फैसला 28 मार्च को
जानकारी के अनुसार, उक्त शास्त्री चौक के निकट भवेश उपाध्याय के खेत में महिला की हत्या कर लाश फेंकने वाला कोई और नहीं सिमरी थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक मुसहरी निवासी रामखेलावन सदा के पुत्र रामदेव सदा था। आज गुरुवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत की अदालत ने महिला की हत्या मामले में रामदेव सदा को दोषी करार दिया है। वहीं, अब सजा पर अंतिम फैसला 28 मार्च को सुनाया जाएगा।
Darbhanga News | एपीपी विष्णुकांत चौधरी ने किया बहस
जानकारी के अनुसार, महिला की हत्या करने में कोर्ट ने सजा अवधि के निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित करते हुए हत्या में रामदेव को सजा देने का एलान किया है। मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी विष्णुकांत चौधरी ने बहस किया। एपीपी श्री चौधरी ने बताया कि 3 सितंबर 2011 को शास्त्री चौक के निकट भवेश उपाध्याय के खेत में महिला की लाश बरामद हुआ था।
Darbhanga News | मिले थे कई जख्म के निशान
महिला की कनपटी, गर्दन के नीचे तथा गला के पास जख्म का निशान पाया गया था। स्थानीय चौकीदार महेश पासवान के फर्द बयान पर थाना में कांड संख्या 140/2011 दर्ज कर अनुसंधान का भार थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक राकेश कुमार को सौंपा गया था।
Darbhanga News | धारा 302, 201, 376, 511 के तहत
अनुसंधान के क्रम में अनुसंधान कर्ता ने रामदेव सदा को आरोपी बनाते हुए घटना के दिन हीं गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उक्त मामले में अनुसंधान कर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के पश्चात आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 302, 201, 376, 511 के तहत संज्ञान लिया गया।
Darbhanga News | 3 सितंबर 2012 को आरोप गठन
15 दिसंबर 2011 को दौरा सुपुर्दगी के पश्चात उक्त मामला प्रथम एडीजे की अदालत में सत्र वाद संख्या 551/ 11के तहत प्रारंभ किया गया। 3 सितंबर 2012 को भादवि की धारा 302, 376 और 210 के तहत आरोप गठन किया गया।
Darbhanga News | कुल 7 गवाहों की गवाही
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाहों की गवाही कराई गई। गुरुवार अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष का बहस सुनने के पश्चात आरोपी रामदेव सदा को दोषी घोषित करते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की है।








