Bihar Minority Scheme: प्रथम श्रेणी से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र अब मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य के ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई, 2026 से शुरू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाली मुस्लिम छात्राओं के साथ-साथ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मौलवी और फोकानिया परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।
बिहार अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
यह योजना उन सभी पात्र अल्पसंख्यक छात्रों के लिए है जो बिहार के स्थायी निवासी हैं और जिन्होंने वर्ष 2026 में संबंधित परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। प्रोत्साहन राशि के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र हैं:

- BSEB से 2026 की इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राएं।
- बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाली मुस्लिम छात्राएं।
- फोकानिया परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्र।
सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदन जमा करते समय आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी। अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल हैं:
- बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट
- संबंधित बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक या रद्द किया गया चेक जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट हो
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- हस्ताक्षर
छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन में अपलोड किए गए विवरण उनके आधिकारिक दस्तावेजों से मेल खाते हों ताकि सत्यापन के दौरान किसी भी समस्या से बचा जा सके। आवेदन संबंधी तकनीकी समस्याओं या अतिरिक्त जानकारी के लिए छात्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, कटिहार से संपर्क कर सकते हैं। आवेदक हेल्पलाइन नंबर 6287594816 के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कटिहार में ऋण वसूली शिविर का आयोजन
इसी बीच, कटिहार प्रशासन 14 से 19 सितंबर, 2026 तक समाहरणालय स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में एक विशेष ऋण वसूली शिविर का आयोजन करेगा। यह शिविर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, NMDFC टर्म लोन और शिक्षा ऋण योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए बकाया ऋणों की वसूली पर केंद्रित होगा।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना के निर्देश पर यह शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ऋण डिफाल्टरों को अपनी लंबित किस्तों को जमा करने के लिए एक ही स्थान उपलब्ध कराना है।
विभाग ने बकाया ऋण वाले लाभार्थियों से निर्धारित अवधि के दौरान वसूली शिविर में उपस्थित होकर अपनी लंबित किस्तों का भुगतान करने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि समय पर ऋण चुकाने में विफल रहने पर बकाया राशि पर दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लागू नियमों के अनुसार डिफाल्टरों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है। विभाग ने उधारकर्ताओं से अपने बकाया का निपटान करने और आगे के वित्तीय या कानूनी परिणामों से बचने के लिए वसूली शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया है।








