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Bihar Building Rules: अब बिहार के गांवों में भी मकान बनाने के लिए पास करना होगा नक्शा? जानिए सरकार का नया प्लान

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Bihar Building Rules: अब बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी घर बनाना उतना आसान नहीं होगा, जितना पहले था। पंचायती राज विभाग एक ऐसा नियम लाने जा रहा है, जिसके बाद गांवों में बहुमंजिली इमारतें बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य हो जाएगा। यह कदम शहरों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहे अपार्टमेंट निर्माण को देखते हुए उठाया जा रहा है।

यह नया प्रावधान जल्द ही लागू हो सकता है। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए एक विस्तृत नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिस पर विधि विभाग और एक उच्चस्तरीय कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद से हरी झंडी मिलने के बाद इसे विधानमंडल से पारित कराया जाएगा।

प्राधिकरण और RERA जैसा विनियमन

इस नई नियमावली में RERA (रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम) की तर्ज पर एक विशेष प्राधिकार (Authority) गठित करने का प्रावधान है। यह प्राधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सभी बहुमंजिली इमारतों के नक्शे को स्वीकृति देगा। इसके अलावा, यह बिल्डरों को कई नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करेगा। उदाहरण के लिए, 500 वर्गमीटर से अधिक की परियोजनाएं पंजीकृत करनी होंगी और खरीदार से ली गई राशि का 70 प्रतिशत एक अलग खाते में रखना होगा। इस 70 प्रतिशत कोष का उपयोग केवल उसी परियोजना के निर्माण के लिए किया जा सकेगा, जिसके लिए इसे जमा किया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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खरीदारों के हित में सख्त नियम

नियमों के अनुसार, बिल्डरों को खरीदारों को समय पर कब्जा देना होगा। यदि वे इसमें देरी करते हैं, तो उन्हें ब्याज सहित हर्जाना देना पड़ सकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि Bihar Building Rules के तहत खरीदारों को किसी भी तरह का धोखा न मिले।

प्राधिकार में बिल्डर को अपनी परियोजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे लेआउट, योजना, सरकारी मंजूरियां और काम की प्रगति साझा करनी होगी। निर्माण का संपूर्ण बिल्ड-अप एरिया और वास्तविक कारपेट एरिया भी स्पष्ट रूप से बताना होगा, ताकि बिल्डर खरीदारों से धोखे से अधिक कीमत न वसूल सकें। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें ग्रामीण रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अतिरिक्त, यदि बहुमंजिला भवन में पांच साल के भीतर कोई दोषपूर्ण निर्माण या संरचनात्मक कमी पाई जाती है, तो बिल्डर को उसे मुफ्त में ठीक करना होगा। खरीदार ऐसी किसी भी समस्या के लिए संबंधित संस्था के पास बिल्डरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। ये नए Bihar Building Rules ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण की गुणवत्ता और खरीदारों के अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे।

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