Bihar Khan Sir: प्रसिद्ध शिक्षक बिहार के खान सर (फैजल खान) की गिरफ्तारी पर लगी रोक 30 जून तक जारी रहेगी। पटना सिविल कोर्ट में शनिवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे अब अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। इस फैसले से खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान को फ़िलहाल के लिए बड़ी राहत मिली है।
कदमकुआं थाने की पुलिस ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी जमा कर दी है। न्यायालय ने इस केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। इसी दिन खान सर के दो गार्ड, जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, उनकी जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी।






फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक जारी, अब 30 जून को फैसला
पटना सिविल कोर्ट में शनिवार को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सभी की निगाहें टिकी थीं। सुनवाई के दौरान, फैजल खान के अधिवक्ता ने न्यायालय से लगातार समय विस्तार का विरोध किया। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस द्वारा जमा की गई केस डायरी को पढ़ने के लिए समय देना उचित समझा। इस दौरान, पुलिस ने अपने हलफनामे में फायरिंग की घटना को ‘दहशत फैलाने’ के उद्देश्य से किया गया बताया है।
पुलिस की केस डायरी और गार्ड्स की जमानत पर भी सुनवाई
कदमकुआं पुलिस स्टेशन ने इस मामले से संबंधित सभी नवीनतम जानकारी के साथ अपनी केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत की है। कोर्ट अब इस डायरी का गहनता से अध्ययन करेगी ताकि मामले के सभी पहलुओं को समझा जा सके। 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई में न केवल खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला होगा, बल्कि उनके दो गार्ड्स की जमानत याचिकाओं पर भी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, जो इस मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।
पुलिस ने अपने हलफनामे में फायरिंग को दहशत फैलाने का उद्देश्य बताया है।
न्यायिक प्रक्रिया जारी रहने तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी, जिससे उन्हें और उनके समर्थकों को कुछ समय के लिए राहत मिली है। आगे की सुनवाई और कोर्ट के निर्णय पर सबकी नज़रें बनी रहेंगी।








