Bihar LPG: बिहार के 2.30 करोड़ सक्रिय LPG उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 1 अक्टूबर से घरेलू एलपीजी रिफिल को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) पर सिलेंडर लेने के लिए अब बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) अनिवार्य होगा। तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को आगामी 1 अक्टूबर से पहले ही यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है, ताकि बाद में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।
तेल कंपनियों के अनुसार, इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकना है। साथ ही, इसका लक्ष्य व्यावसायिक या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इन सिलेंडरों के इस्तेमाल की संभावना को भी कम करना है। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करवा लिया है, उन्हें यह प्रक्रिया दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
1 अक्टूबर से BAA अनिवार्य: क्या है नया नियम?
आगामी 1 अक्टूबर से सब्सिडी के साथ RSP पर घरेलू एलपीजी रिफिल प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) अनिवार्य हो जाएगा। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द प्रमाणीकरण करवाने की सलाह दी गई है। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए हर उपभोक्ता को गैस एजेंसी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। तेल कंपनियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है।
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) के बिना 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर नहीं मिलेंगे। उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें।
घर बैठे ऐसे करें बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण
एलपीजी उपभोक्ता घर बैठे भी अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं। विभिन्न तेल कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए संबंधित मोबाइल ऐप के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की है।
- इंडेन उपभोक्ता: IndianOil ONE ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
- भारत गैस उपभोक्ता: HelloBPCL ऐप के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- एचपी गैस उपभोक्ता: HP PAY ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन ऐप्स पर दिए गए निर्देशों का पालन करके उपभोक्ता आसानी से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी उपभोक्ता डिलीवरीकर्मी के मोबाइल ऐप की मदद से यह प्रमाणीकरण करवा सकते हैं, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें गैस एजेंसी जाने में परेशानी होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के पोर्टल पर भी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को समझाने वाले वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं।
BAA नहीं कराने पर क्या होगा असर?
जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते या किसी कारण से इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एलपीजी लेने का विकल्प पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले RSP के बजाय बाजार मूल्य पर एलपीजी रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब है कि BAA नहीं कराने पर एलपीजी की आपूर्ति बंद नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी के साथ RSP पर मिलने वाले रिफिल का लाभ प्रभावित हो सकता है और सिलेंडर महंगा मिलेगा।
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी या एलपीजी से जुड़ी किसी भी जानकारी या परेशानी के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अपने संबंधित एलपीजी वितरक से संपर्क करके भी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
अगर आप सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 1 अक्टूबर से पहले बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) की प्रक्रिया पूरी कर लेना बेहतर होगा। जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पहले ही कर ली है, उन्हें दोबारा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।







