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खान सर की मुश्किलें बढ़ीं: अग्रिम जमानत पर फैसला टला, अब इस तारीख़ तक इंतजार!

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Khan Sir: मंगलवार को पटना की अदालत में चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस की केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई 2026 की तारीख तय की है। इस फैसले के बाद फिलहाल खान सर को कोई अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है।

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अदालत ने मामले के जांच अधिकारी (आईओ) से खान सर के बॉडीगार्ड के हथियार लाइसेंस से संबंधित रिपोर्ट भी तलब की है। इसी वजह से उनकी अग्रिम जमानत पर निर्णय टल गया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए।

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कोर्ट ने मांगी बॉडीगार्ड के लाइसेंस की रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से एक अतिरिक्त आवेदन भी अदालत में दाखिल किया गया। कोर्ट ने इस आवेदन को रिकॉर्ड पर लेते हुए पूरे प्रकरण पर विस्तृत सुनवाई के लिए नई तारीख निर्धारित कर दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में कुछ तथ्यों पर अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, जिसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

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इसी क्रम में जांच अधिकारी से खान सर के दोनों बॉडीगार्ड के हथियारों के लाइसेंस से जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई है। अदालत इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही आगे की सुनवाई करेगी। इस मामले में सिर्फ खान सर ही नहीं, बल्कि उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर भी फैसला फिलहाल टल गया है।

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खान सर को नहीं मिली तत्काल कोई राहत

अदालत ने साफ कर दिया कि लाइसेंस संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जमानत के प्रश्न पर आगे विचार किया जाएगा। ऐसे में खान सर और उनके दोनों अंगरक्षकों को तत्काल किसी भी प्रकार की न्यायिक राहत नहीं मिल सकी है। बचाव पक्ष ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया था।

अभियोजन पक्ष ने पुलिस जांच से जुड़े दस्तावेज और केस डायरी का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह उचित समझा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ लाइसेंस संबंधी रिपोर्ट भी देखी जाए, ताकि सभी तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके।

अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई 2026 को होगी। उसी दिन अदालत जांच अधिकारी की रिपोर्ट, बचाव पक्ष के आवेदन और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की कार्रवाई करेगी।

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करेगी।

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