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पवन सिंह को लगा बड़ा झटका! पत्नी के केस में कोर्ट ने ठोका ₹1000 का जुर्माना, जानें पूरा मामला -वकील की दलील और ‘ ना ‘

Pawan Singh: भोजपुरी स्टार और भाजपा MLC पवन सिंह को बलिया परिवार न्यायालय से पत्नी ज्योति सिंह के भरण-पोषण मामले में पेश न होने पर ₹1000 का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने पटना में बाढ़ का हवाला देने वाले उनके वकील की दलील खारिज कर दी।

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Pawan Singh: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और भाजपा एमएलसी पवन सिंह को उनकी पत्नी ज्योति सिंह द्वारा दायर भरण-पोषण मामले में बलिया परिवार न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर उन पर ₹1000 का जुर्माना लगाया है, जबकि उनके वकील ने पटना में आई बाढ़ को गैर-मौजूदगी का कारण बताया था। न्यायाधीश कमलपति प्रजापति की अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की है।

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वकील ने दी पटना में बाढ़ की दलील, कोर्ट ने नकारा

पवन सिंह के वकील हरिवंश सिंह ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल पटना में बाढ़ के कारण सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने अदालत में सुनवाई स्थगित करने के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया था। हालांकि, वकील के अनुसार, अदालत ने पवन सिंह की अनुपस्थिति के कारण उन पर ₹1000 का जुर्माना लगाया। यह पहली बार नहीं है, जब पवन सिंह सुनवाई में अनुपस्थित रहे हों; इससे पहले भी वह एक सुनवाई में पेश नहीं हुए थे। बुधवार की कार्यवाही के दौरान ज्योति सिंह अपने वकील के साथ अदालत में मौजूद थीं। उनके वकील ने बताया कि पवन सिंह 11 अगस्त को भी अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे।

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ज्योति सिंह ने लगाए गंभीर आरोप, मांगा 10 करोड़

ज्योति सिंह, पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं। दोनों की शादी 6 मार्च 2018 को बलिया में हुई थी, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में खटास आ गई। ज्योति ने पवन सिंह पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्हें दो बार जबरन गर्भपात करवाना पड़ा था। पवन सिंह ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। अप्रैल 2022 में ज्योति सिंह ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद पवन सिंह ने भी आरा परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की थी। सुलह प्रक्रिया के तहत उन्हें 11 फरवरी को भी पेश होना था, लेकिन पवन सिंह खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अनुपस्थित रहे थे।

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भरण-पोषण की कार्यवाही के दौरान ज्योति सिंह ने मांग की है कि यदि पवन सिंह उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। उनके वकील ने बताया कि ज्योति ने भरण-पोषण के रूप में ₹10 करोड़ और एक घर की मांग की है। भरण-पोषण में आमतौर पर भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता शामिल होती है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत, भरण-पोषण में अंतरिम और स्थायी दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता शामिल हो सकती है। धारा 24 के तहत, वैवाहिक कार्यवाही के दौरान जीवन-यापन और कानूनी खर्चों को पूरा करने के लिए अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया जा सकता है। धारा 25 के तहत, तलाक या अन्य वैवाहिक राहत के बाद स्थायी गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। अदालत राशि तय करते समय पक्षों की आय, संपत्ति, वित्तीय जरूरतों और जिम्मेदारियों जैसे कारकों पर विचार करती है।

पवन सिंह का वैवाहिक विवाद: पहली शादी और तलाक का पूरा मामला

पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी। नीलम सिंह का 2015 में निधन हो गया था, जिसकी वजह आत्महत्या बताई गई थी। इसके बाद 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की। दूसरी शादी के कुछ महीनों बाद ही उनके वैवाहिक जीवन में मतभेदों की खबरें सामने आने लगीं, जिसके बाद तलाक की कार्यवाही शुरू हुई।

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2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, जब पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब ज्योति सिंह ने उनके लिए प्रचार किया था। उस समय ऐसी खबरें थीं कि दोनों के बीच सुलह हो गई है, लेकिन चुनाव के बाद उनके अलगाव की खबरें फिर से तेज हो गईं।

मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जहाँ पवन सिंह को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। इस मामले का नतीजा भोजपुरी सिनेमा और बिहार की राजनीति दोनों में उनके भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि यह उनके सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद है।

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