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दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला! बेटी के हत्यारे पिता समेत कई अपराधियों को नहीं मिली जमानत

Darbhanga News: दरभंगा की विभिन्न अदालतों ने हत्या, प्राणलेवा हमला और छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराधों के दर्जनों आरोपियों को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे अपराधियों में हड़कंप मच गया है।

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Darbhanga News: बिहार के दरभंगा में जिला अदालतों ने गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। यह फैसला दर्शाता है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अलग-अलग अदालतों ने हत्या, प्राणलेवा हमला और महिला से छेड़छाड़ जैसे संगीन मामलों में दाखिल जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे अपराधियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है।

बेटी के हत्यारे पिता और अनुकंपा के लालची आरोपी को नहीं मिली जमानत

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष पाण्डेय की अदालत ने एक सनसनीखेज मामले में आरोपी रविन्द्र राम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। रविन्द्र पर सदर थानाक्षेत्र के तेलहन भुईयां स्थान में अपनी ही 16 वर्षीय बेटी नेहा कुमारी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि नेहा का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे बौखलाकर पिता ने यह जघन्य अपराध किया और साक्ष्य मिटाने के लिए शव का दाह संस्कार भी कर दिया था। इस मामले में सदर थानाकांड सं. 137/26 दर्ज है और आरोपी 24 अप्रैल से काराधीन है।

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इसी अदालत ने हत्या के एक अन्य मामले में जाले थानाक्षेत्र के सोतिया ब्रह्मपुर गांव की राधा देवी की जमानत भी खारिज कर दी। पीपी श्री झा के अनुसार, राधा पर अनुकंपा पर नौकरी पाने के लालच में अपने पति अजय कुमार ठाकुर की हत्या का आरोप है। मृतक के बेटे ने कमतौल थाना में कांड सं.143/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें राधा 14 मई 26 से जेल में बंद है।

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प्राणलेवा हमला और हत्या के कई आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द

दरभंगा की अन्य अदालतों ने भी गंभीर मामलों में सख्ती दिखाई है। एडीजे नीरज कुमार की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोप में मोरो थानाकांड सं. 29/26 के आरोपी रतनपुरा निवासी एहतेशाम रहमानी और सैयाल का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

वहीं, एडीजे संतोष पाण्डेय की कोर्ट ने हत्या के आरोप में बाजितपुर थानाकांड सं.39/26 के आरोपी कुन्दन कुमार देव उर्फ कुन्दन लालदेव और विद्या नंद पासवान का अग्रिम जमानत आवेदन भी अस्वीकार कर दिया।

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छेड़छाड़ और हमले के आरोपियों को भी नहीं मिली राहत

एडीजे भुपेन्द्र सिंह की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज विशनपुर थानाकांड सं.121/25 के पांच आरोपियों— शिव सहनी, विक्रम सहनी, किशुन सहनी, देवकी सहनी और अंधीर सहनी— का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

इसके अतिरिक्त, एडीजे उपेन्द्र कुमार की कोर्ट ने केवटी थानाकांड सं.252/25 के आरोपी मुकेश यादव का अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी। मुकेश पर एक महिला से छेड़छाड़ और प्राणलेवा हमला का आरोप है।

इन लगातार जमानत खारिज होने के फैसलों से यह स्पष्ट है कि Darbhanga News में अदालतों का रुख अपराधियों के प्रति बेहद सख्त है, जिससे जिले में अपराध नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है। यह न्याय प्रक्रिया में जनता के विश्वास को भी मजबूत करेगा।

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